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Gujarat: आरटीई एक्ट के तहत प्रवेश को 4 अप्रेल से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म

-ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रेल, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रवेश प्रक्रिया तिथि की घोषित

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RTE Admission

प्रतीकात्मक फोटो।

Ahmedabad. गुजरात में स्थित निजी स्कूलों में शिक्षा के मौलिक अधिकार अधिनियम एक्ट (आरटीई एक्ट-2009) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया की तिथि घोषित कर दी गई है।

राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से घोषणा की गई है कि आरटीई एक्ट के तहत वर्ष 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अप्रेल से भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 अप्रेल निर्धारित की गई है। विद्यार्थियों को https://rte.orpgujarat.com वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ज्ञात हो कि निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों में से 25 फीसदी सीटें आरटीई एक्ट के तहत आरक्षित रखी जाती हैं। इसके तहत पहली कक्षा में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

एक जून को बच्चे के 6 साल पूरे होना अनिवार्य

आरटीई एक्ट 2009 के प्रवेश नियम के तहत 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया के लिए बच्चे की आयु एक जून 2026 को छह साल पूरी होनी अनिवार्य है। इसके बिना बच्चे के प्रवेश का आवेदन मान्य नहीं रखा जाएगा।

छह लाख की वार्षिक आय वाले परिजन ले सकेंगे लाभ

आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूल की पहली कक्षा में ऐसे अभिभावक भी उनके बच्चों को प्रवेश दिलवा सकते हैं, जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए है। राज्य सरकार ने बीते साल से ही शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक समान कर दी है।

अनाथ बच्चों को प्राथमिकता

आरटीई एक्ट के तहत 13 श्रेणी में बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इसमें अनाथ बच्चों को प्राथमिकता देनी होती है। उसके बाद विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चे, फिर बाल संरक्षण गृह के बच्चे, बाल श्रमिक एवं स्थानांतरित श्रमिकों के बच्चे, मंदबुद्धि, सेरेब्रल पाल्सी वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे (ऐसे बच्चों को चार साल की आयु में छूट है), एआरटी लेने वाले बच्चे, शहीद पुलिस कर्मी, सैनिकों के बच्चे, एक मात्र पुत्री, बीपीएल श्रेणी के बच्चे और एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के बच्चे, घुमंतू जाति के बच्चे, आंगनबाड़ी के बच्चे और सामान्य श्रेणी के बच्चे शामिल हैं।

यह प्रमाण-पत्र होने अनिवार्य

बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे का फोटो, जन्म प्रमाण-पत्र, आवास प्रमाण-पत्र (रजिस्टर भाड़ा करार जरूरी), जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो तो), पिता की आय का प्रमाण-पत्र, आयकर रिटर्न, आयकर रिटर्न न भरा हो तो आय आयकर के योग्य नहीं इसका सेल्फ डिक्लरेशन, माता-पिता का आधार कार्ड, बच्चे का माता-पिता के बैंक अकाउंट का ब्यौरा।

करीब 84 हजार सीटों पर प्रवेश

सूत्रों के तहत वर्ष 2026-27 की आरटीई प्रवेश प्रक्रिया 9709 निजी स्कूलों की 84 हजार सीटों के लिए की जाएगी। इसमें गुजराती माध्यम की 41411 सीटें, अंग्रेजी माध्यम की 40262 सीटें, हिंदी माध्यम की 2235 सीटें और अन्य माध्यम की 300 सीटें शामिल हैं।

सुबह और दोपहर पारी भी कर सकेंगे पसंद

इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में अभिभावक अपने बच्चे को निजी स्कूल की सुबह या दोपहर पारी का विकल्प भी पसंद कर सकते हैं। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली थी कि आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों को निजी स्कूल दोपहर की पारी में पढ़ाते हैं, सुबह पारी में नहीं पढ़ाते। शहर डीईओ आर.एम.चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग ने इस वर्ष पारी का विकल्प भी पसंद करने का निर्णय किया है।