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राजकोट में आइसक्रीम, गोला और कुल्फी में अखाद्य बादाम की मिलावट की आशंका

राजकोट. खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई में मनपा की टीम ने माधापर चौकड़ी के पास एक अवैध प्रोसेसिंग यूनिट से करीब 2,000 किलो अखाद्य बादाम जब्तकर नष्ट की। अधिकारियों को आशंका है कि इन खराब अखाद्य बादाम को काटकर गोला, आइसक्रीम, श्रीखंड, मिठाइयों और अन्य डेजर्ट सहित गर्मी के लोकप्रिय खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जा रहा था।
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अहमदाबाद

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Rajesh Bhatnagar

•

Updated: 21 May 2026, 10:34 PM IST

Suspicion of Adulteration with Unfit Almonds in Rajkot's Ice Cream, Gola, and Kulfi

अखाद्य बादाम।

12 लाख की दो हजार किलो की नष्ट

राजकोट. खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई में मनपा की टीम ने माधापर चौकड़ी के पास एक अवैध प्रोसेसिंग यूनिट से करीब 2,000 किलो अखाद्य बादाम जब्तकर नष्ट की। अधिकारियों को आशंका है कि इन खराब अखाद्य बादाम को काटकर गोला, आइसक्रीम, श्रीखंड, मिठाइयों और अन्य डेजर्ट सहित गर्मी के लोकप्रिय खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल के लिए सप्लाई किया जा रहा था।
यह छापा खाद्य विभाग ने जामनगर रोड स्थित माधापर चौकड़ी के पास योगी इंडस्ट्रियल एरिया में हीर एंटरप्राइज नामक यूनिट पर मारा। जांच के दौरान अधिकारियों को फैक्ट्री के अंदर बड़ी मात्रा में कीड़ों से संक्रमित और सड़े हुए बादाम प्रोसेस और काटते हुए मिले। करीब 12 लाख रुपए का पूरा जखीरा मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया और कानूनी प्रावधानों के तहत मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि यह यूनिट पिछले पांच-छह महीनों से प्रदीप दुधात्रा द्वारा संचालित की जा रही थी। पूछताछ में पता चला कि बड़े पैमाने पर कारोबार चलाने के बावजूद फर्म के पास कथित तौर पर खाद्य लाइसेंस या जीएसटी पंजीकरण नहीं था।
खुले बादामों के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी डॉ. हार्दिक मेहता ने बताया कि यह फर्म राजकोट शहर और आसपास के जिलों एवं तहसीलों में कटे हुए बादाम की सप्लाई करती थी। चूंकि गर्मियों में आइसक्रीम, लस्सी, श्रीखंड, ड्रायफ्रूट डेजर्ट और गोला जैसे उत्पादों में ड्रायफ्रूट का व्यापक उपयोग होता है, इसलिए यह जांच की जा रही है कि क्या यह सामग्री खाद्य श्रृंखला में पहुंच चुकी थी। उन्होंने कहा कि दूषित उत्पादों के सेवन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और आंतों में संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जिन स्थानों पर यह उत्पाद सप्लाई किए गए थे, वहां से भी नमूने लिए जाएंगे।

बिना हॉलमार्किंग के बिक्री को प्रदर्शित 66 ग्राम सोने की वस्तुएं जब्त, बीआइएस राजकोट का तेजस ज्वैलर्स में तलाशी अभियान

राजकोट. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) के राजकोट शाखा कार्यालय के अधिकारियों की एक टीम ने मांडवी चौक स्थित मेसर्स तेजस ज्वैलर्स में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।
फर्म सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए जारी आदेश (क्यूसीओ) का उल्लंघन करती पाई गई। इस दौरान परिसर से 66.81 ग्राम वजन की सोने की 18 वस्तुएं, अर्थात् अंगूठी, कांसा और पेंडेंट जब्त की गईं। इन्हें बिना हॉलमार्किंग के बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया था।
हॉलमार्किंग ऑफ गोल्ड ज्वैलरी एंड गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर, 2020 के तहत यह कार्रवाई की गई। टीम में निदेशक सत्येंद्र कुमार पांडे, उप निदेशक नीरज कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक शुभम, ओम नारायण कुमार शामिल थे।