अहमदाबाद

Ahmedabad: तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहा​नि मामला: अदालत ने दिए जांच के आदेश

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Ahmedabad: तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहा​नि मामला: अदालत ने दिए जांच के आदेश

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अहमदाबाद शहर की मेट्रोपोलिटन अदालत ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सोमवार को जांच के आदेश दिए।
अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत जांच के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 मई को रखी है। अदालत ने यह आदेश शिकायतकर्ता की पहचान व उसकी शिकायत का मूल्यांकन करने के बाद दिया। ऑल इंडिया एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेन्टिव काउंसिल के पदाधिकारी हरेश मेहता ने गत महीने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। मेहता ने मानहानि की यह शिकायत यादव के गुजरातियों को ठग कहने के कथित बयान को लेकर कराई है।
यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कथित बयान दिया था। मेहता ने अपनी शिकायत में कहा है कि मीडिया को दिए बयान में तेजस्वी यादव ने पूरे गुजराती समुदाय को ‘ठग’ कहा है। यह गुजरातियों की सार्वजनिक रूप से मानहानि और उन्हें अपमानित करता है। इसलिए इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

Published on:
08 May 2023 07:44 pm
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