
पुष्कर के 8 किमी का दायरा रहेगा शराब 'मुक्त
अजमेर. पंचतीर्थी स्नान के साथ शुक्रवार से शुरू होने वाले अन्तरराष्ट्रीय धार्मिक पुष्कर मेले में आठ किमी का दायरा मदिरा मुक्त रखा गया है। कलक्टर के आदेश पर आबकारी विभाग ने गुरुवार को पुष्कर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में खोली गई लाइसेंसशुदा देशी-अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद करवाने की कार्रवाई की। यह दुकानें 12 नवम्बर तक बंद रहेगी।
जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने अन्तरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2019 के दौरान लोक शांति बनाए रखने के लिए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेला क्षेत्र के आसपास की लाइसेंसशुदा शराब के ठेके और गोदाम 8 से 12 नवम्बर तक बंद रखने के लिए पाबंद किया है। राजस्थान पत्रिका ने 1 नवम्बर के अंक में 'नशे के ठिकानों से घिरा तीर्थराज पुष्करÓ प्रशासित कर तीर्थ नगरी के हालात पेश किए थे। ऐसे में मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था दांव पर थी। मामले में जिला कलक्टर शर्मा ने पुष्कर के साथ करीब 8 किमी. के दायरे को शराब मुक्त रखने का निर्णय किया।
यहां बंद रहेगी दुकानें
आदेश पर आबकारी विभाग ने बांसेली सांसी बस्ती के आगे देवनगर रोड, कानस करणी पैलेस के पास, गनाहेड़ा कहारों का चौराहा, खरेखड़ी मार्ग नाला पुष्कर, तिलोरा गांव की दुकानें तथा वाटर वक्र्स के पीछे गनहेड़ा, नागौर रोड तिलोरा गांव के पास के गोदामों को बंद रखा जाएगा। सभी दुकानें पुष्कर से पांच किमी के दायरे में आती है।
Published on:
08 Nov 2019 07:05 am
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