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AJMER DISCOM : बिजली चोरों को रियायत, लॉकडाउन का बिल पेनल्टी मुक्त

डिस्कॉम ने लिएकृषकों को राहत देने के कई निर्णय बिजली चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर जुड़ेगा कनेक्शन लॉकडाउन अवधि के शेष बिल पर नहीं देनी होगी पेनल्टी

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अजमेर. अजमेर विद्युत वितरण निगम ने किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। कृषि कनेक्शन में बिजली चोरी के मामलों में 50 प्रतिशत राशि देकर दुबारा कनेक्शन जुड़वा सकेंगे। इसी तरह किसान सहित बीपीएल व छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लॉकडाउन के बकाया बिल 31 अक्टूबर तक बिना पेनल्टी जमा किए जा सकेंगे। स्वैच्छिक भारवृद्धि और नए कनेक्शन जारी करने में भी राहत प्रदान की गई है।
अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक वी.एस.भाटी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की विद्युत से संबंधित समस्याओं में राहत देने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत विभिन्न निर्णय लिए गए हैं। डिस्कॉम की ओर से लिए गए चारों निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

31 तक बिना विलम्ब शुल्क जमा होंगे बिल
कृषि उपभोक्ताओं के माह मार्च से जून तक के लंबित विद्युत बिलों की मूल राशि 31 अक्टूबर तक जमा करवाने पर विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाएगा। बीपीएल, लघु घरेलू श्रेणी तथा 50 यूनिट तक के मासिक उपभोग वाले उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। डिस्कॉम की स्वैच्छिक भारवृद्धि योजना को भी 31 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है।

किसान करा सकेंगे पुन: कनेक्शन
कृषि विद्युत कनेक्शनों के चोरी के प्रकरणों में कृषि उपभोक्ता वीसीआर मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से राजस्व निर्धारण के जरिये निस्तारण करवाने के लिए सहायक अभियंता कार्यालय में निर्धारित राशि का 20 प्रतिशत आवेदन सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि ऐसे कृषि उपभोक्ता निर्धारित राशि की 50 फीसदी राशि एकमुश्त जमा कराते हैं तो प्रकरण का पूर्ण निस्तारण कर दिया जाएगा।

तुरंत मिलेगा नया कनेक्शन

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। 31 दिसम्बर 2020 तक पंजीकृत सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदन एवं सामान्य वर्ग श्रेणी के अधिभावी प्राथमिकता वाले आवेदनों के मांगपत्र जारी करने की कार्रवाई करने के निर्देेश दिए गए हैं।