अजमेर: 'शुद्ध आहार मिलावट पर वार' अभियान के तहत सब स्टैंडर्ड और मिसब्रांड के 13 प्रकरणों में कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ज्योत्सना रंगा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अमानक श्रेणी के खाद्य पदार्थों के पेश परिवादों में न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन ज्योति ककवानी ने विभिन्न खाद्य विक्रेताओं पर 13 लाख रुपए का जुर्माना किया है।
इसके तहत घी का नमूना अशुद्ध पाए जाने और मावा आमानक पाए जाने पर ढाई लाख का जुर्माना किया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त एच. गुईटे और जिला कलेक्टर लोकबंधु के निर्देश पर कार्रवाई की गई।
इसी तरह पालबीचला इलाके में न्यायायल द्वारा दो लाख रुपए, किशनगढ़ के दो प्रतिष्ठानों पर एक-एक लाख, बावड़ी रोड किशनगढ़ में लूज सरसों का तेल, मावा का नमूना फेल पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया। इसी तरह तिलोरा रोड पुष्कर, पुष्कर, पीसांगन, चमड़ाघर किशगढ़, मदार गेट, रेलवे स्टेशन, अग्रसेन सर्कल पर मावा, मूंगफली तेल, करौंदा सोयाबीन, पनीर के सब स्टैंडर्ड मामलों में 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
मैसर्स कुमावत मिष्ठान भंडार तिलोरा रोड पुष्कर- मावा मिठाई, मैसर्स रोशन फूड प्रोडक्ट्स पुष्कर- करौंदा, मैसर्स आकाश स्टोर सदर बाजार पीसांगन- मूंगफली तेल, मैसर्स कृष्णा बेकर्स चमड़ाघर किशनगढ़-रिफाइन सोयाबीन तेल, मैसर्स जय मां चाट भंडार मदार गेट अजमेर- मूंगफली तेल, मैसर्स गुड भोजनालय रेलवे स्टेशन के सामने-पनीर, मैसर्स राज चिड़िया होटल एण्ड रेस्टोरेंट किशनगढ़- पनीर और मैसर्स वेगा फूड जोन अग्रसेन सर्किल अजमेर से पनीर बनाने वालों लोगों पर 50-50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।
Published on:
23 Jun 2025 10:11 am