
अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर।
अजमेर(Ajmer News). अजमेर विकास प्राधिकरण की तत्कालीन उपायुक्त व वर्तमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दिप्ती शर्मा समेत 6 जनों के खिलाफ मिलीभगत कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। एडीए की उपायुक्त व अन्य ने मिलीभगत करके व्यवसायिक भूखण्ड पर आवासीय शुल्क वसूलकर लीज डीड जारी कर दी। एसीबी ने परिवाद की शिकायत के साढ़े 7 साल बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उपायुक्त समेत 6 जनों पर भ्रष्टाचार अधीनियम व धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। प्रकरण में अनुसंधान एसीबी स्पेशल यूनिट के उप अधीक्षक राकेश वर्मा कर रहे हैं।
एसीबी के अनुसार परिवादी मित्र नगर, रातीडांग निवासी ओमप्रकाश शर्मा ने 3 मई 2017 को महानिदेशक एसीबी को शिकायत दी। शिकायत में बताया कि अजमेर थोक तेलियान रातीडांग में 22 जून 2002 को मौजूदा नगर सुधार न्यास में लीज लीड के लिए आवेदन किया। आवेदक सरलादेवी सिंघल और देवेन्द्र सिंघल ने भूखण्ड के 27.77 वर्गगज पर दुकानें निर्मित होने से भू-उपयोग परिवर्तन व्यवसायिक करने के लिए आवेदन किया।
एसीबी की पड़ताल में सामने आया कि तत्कालीन अधिकारियों ने देवेन्द्र कुमार सिंघल व सरला देवी सिंघल से झूठा शपथ पत्र लेकर ग्राम थोक तेलियान में 221.67 वर्गगज भूमि पर 100 फीट के आधार पर आवासीय भूखण्ड के लिहाज से सेटबेक छोड़कर लीज डीड, नक्शा जारी कर दिया। भूखण्ड का मास्टर प्लान, मौका रिपोर्ट के अनुसार व्यवसायिक होना पाए जाने के बाद भी आवासीय राशि वसूली गई। आरोपियों ने नियत राशि से 2 लाख 10 हजार 435 रुपए कम लेकर राजस्व को हानि पहुंचाई।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त व तत्कालीन एडीए उपायुक्त दिप्ती शर्मा, श्रीगंगानगर निवासी तत्कालीन सहायक नगर नियोजक तृतिय नवनीत शर्मा, न्यू चन्द्र नगर रोड निवासी संविदाकर्मी(सर्वेयर) गुरजीतसिंह, माखुपुरा निवासी कनिष्ठ सहायक करणसिंह, वैशालीनगर केशवनगर हाल जयपुर जगतपुरा ओबीसी कॉलोनी निवासी देवेन्द्र सिंघल, सरलादेवी सिंघल पत्नी अमरनाथ सिंघल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
Published on:
09 Nov 2024 02:12 am
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