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गैर व्यावसायिक वाहनों के डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र अब लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी ही जारी करेगा। डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में आ रही परेशानी को देखते हुए परिवहन आयुक्त शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल ने यह आदेश जारी किए हैं।
वर्तमान में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वाहन मालिक को परिवहन विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्योंकि पंजीयन अधिकारी कोई ना कोई बहाने बनाकर टाल देता है। परिवहन आयुक्त ने अब स्पष्ट कर दिया है कि लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी ही डुप्लीकेट पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा। लास्ट रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी का मतलब वह पंजीयन अधिकारी है। जिसने वाहन का अंतिम बार हस्तांतरण, पता परिवर्तन, हाइपॉथिेकेशन किया था।
ट्रांसफर हुआ, खाता बंद
वाहन के अन्य जिले या राज्य में ट्रांसफर कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा कर चुकता प्रमाण पत्र जारी होने पर सम्बन्धित जिले में वाहन का पंजीयन खाता तथा कर खाता बंद कर दिया जाएगा। भविष्य में वाहन मालिक उसी जिले में कर जमा कराएगा।
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