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सार्वजनिक स्थानों, सरकारी दफ्तरों में नहीं हो सकेगा धूम्रपान, कटेंगे चालान

शहर में 33 परिसर में 100 पॉइंट पर लगाये धूम्रपान मुक्त साइन बोर्ड, पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना  

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अजमेर

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Manish Singh

Apr 12, 2022

सार्वजनिक स्थानों, सरकारी दफ्तरों में नहीं हो सकेगा धूम्रपान, कटेंगे चालान

सार्वजनिक स्थानों, सरकारी दफ्तरों में नहीं हो सकेगा धूम्रपान, कटेंगे चालान

मनीष कुमार सिंह

अजमेर.

स्मार्ट सिटी अब धूम्रपान मुक्त होने जा रही है। शहर के सार्वजनिक स्थान के साथ सरकारी कार्यालय परिसर को धूम्रपान मुक्त बनाया जाएगा। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने शहर के 33 सार्वजनिक स्थल व सरकारी कार्यालय में 100 स्थान पर इस आशय के साइन बोर्ड लगाये हैं। ताकि आमजन को जागरूक करने के साथ सजग किया जा सके।शहर के सार्वजनिक स्थान और सरकारी कार्यालय में अब बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। अब शहर के सार्वजनिक स्थान व सरकारी कार्यालय पूरी तरह धूम्रपान निषेद्ध क्षेत्र घोषित किए गए हैं। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने इन 33 विभाग व सार्वजनिक स्थान पर चालान की व्यवस्था कायम की है। ताकि स्मार्ट सिटी को धूम्रपान मुक्त किया जा सके।

कहां कितने साइन बोर्ड

सौ दिन की कार्य योजना में जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने शहर के 100 स्थानों पर तम्बाकू मुक्त साइन बोर्ड बनवाने के साथ लोगों को जागरूक करने का निर्णय किया है। इसमें कलक्ट्रेट 8, एसपी कार्यालय 2, एडीए 4, नगर निगम 4, जिला परिषद 4, डीएसओ 2, सीएमएचओ 2, आरटीओ 4, महिला एवं बालविकास विभाग 2, श्रम विभाग 2, जिला उद्योग केन्द्र 2, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय 2, जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम द्वितीय 2, वाणिज्य कर विभाग 2, रोडवेज 6, नेहरू युवा केन्द्र 2, एवीवीएनएल 2, जिला आबकारी अधिकारी 2, आयुर्वेद कार्यालय 2, पर्यटन विभाग 2, आरएफपीटीसी 2, रेलवे स्टेशन 10, जीआरपी 2, सूचना केन्द्र 2, जिला औषधी कार्यालय 2, आरपीएससी 2, सेशन कोर्ट 4, पीडब्ल्यूडी 2, राजस्व विभाग 4, पंजीयन व मुद्रांक विभाग 4, जलदाय विभाग 2, एमडीएसयू 4, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 2 जगह शामिल हैं।

राजपत्रित अधिकारी काटेंगे चालान

संबंधित विभागों में राजपत्रित अधिकारी को चालान बनाने का अधिकार है। जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से प्रत्येक विभाग को चालान बुक दी गई है। इसके अलावा संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी भी समय-समय पर संबंधित विभाग व सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र में चालान बना सकेंगे।

इनका कहना है...

धूम्रपान मुक्त बनाने में सबसे पहले 33 संस्थानों के 100 स्थान पर साइन बोर्ड से लोगों को जागरूक व सचेत करने का प्रयास किया है। संबंधित विभाग के राजपत्रित अधिकारी और संबंधित थाना पुलिस कोटपा एक्ट में चालान बना सकते हैं। आगामी दिनों में रैली व साइकिल रेस का आयोजन किया जाएगा।

डॉ. पुनिता जेफ, समन्यवक जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ