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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया अध्यापक की बर्खास्तगी रद्द, कहा- नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का नहीं है पालन

locationप्रयागराजPublished: May 23, 2022 02:23:04 pm

Submitted by:

Sumit Yadav

हाईकोर्ट ने बलिया पीडी इंटरकालेज के अध्‍यापक की याचिका स्‍वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। मामले में याची को विद्यालय प्रबंधन समिति ने वर्ष 1990 में नियुक्त किया था। नियुक्ति के समय धनंजय ने विभाग को शिक्षा विशारद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया अध्यापक की बर्खास्तगी रद्द, कहा- नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का नहीं है पालन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया अध्यापक की बर्खास्तगी रद्द, कहा- नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का नहीं है पालन

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक बर्खास्तगी मामले में सुनवाई करते हुए आदेश को रद्द कर दिया है। मामले में हिंदी साहित्य सम्मलेन प्रयागराज की शिक्षा विशारद डिग्री के आधार पर नियुक्ति दी गई थी। जिसकी वजह से डिग्री की मान्यता नहीं होने के कारण बर्खास्तगी की गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही में नियमों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इसके साथ ही प्रकरण में शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने की छूट कोर्ट ने दी है।
हाईकोर्ट ने बलिया पीडी इंटरकालेज के अध्‍यापक की याचिका स्‍वीकार करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। मामले में याची को विद्यालय प्रबंधन समिति ने वर्ष 1990 में नियुक्त किया था। नियुक्ति के समय धनंजय ने विभाग को शिक्षा विशारद प्रशिक्षण प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया था। जानकारी के अनुसार सन 2020 में अनामिका शुक्ला के एक नाम पर कई फर्जी शिक्षिकाओं का नियुक्ति प्रकरण सामने आने के बाद शासन ने प्रदेश भर में राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे शिक्षकों के अभिलेखों की जांच का आदेश दिया था। उसी कड़ी में धनंजय सिंह की डिग्री पकड़ में आई थी।
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विभाग ने फरवरी 2021 में याची की सेवा समाप्त करते हुए वेतन वसूली का आदेश दिया था। बर्खास्तगी आदेश को याचिका में चुनौती देते हुए याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सेवा समाप्ति से पूर्व न तो विभागीय जांच की गई और न ही इंटरमीडिएट एक्ट के प्रविधानों का पालन किया गया। हाईकोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्को में बल पाया। कोर्ट ने याची को बहाल करने का आदेश देते हुए कहा कि उसे बर्खास्तगी अवधि का वेतन यथाशीघ्र प्रदान किया जाए। हालांकि विभाग को दोबारा विधि सम्मत कार्यवाही की छूट भी दी गई है।
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