
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना अनुमति 21 फीट जमीन खुदाई मामले में प्रयागराज के चार अधिकारियों को किया तलब
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में हुए जमीन खुदाई के मामले में कार्रवाई न करने पर एसपी यमुनापार, क्षेत्राधिकारी करछना, संजीव चौबे एस एच ओ औद्योगिक क्षेत्र,नैनी व यूनाईटेड पुलिस चौकी प्रभारी निखिलेश तिवारी को 19 जुलाई को तलब किया है।
मामले में याची की अरैल स्थित पैतृक उत्तराधिकार की संपत्ति से बिना अनुमति विपक्षियों द्वारा 20 फीट मिट्टी के अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करने पर यह आदेश दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 19जुलाई को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति यू सी शर्मा की खंडपीठ ने श्रीमती उषा शुक्ला की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ल ने बहस की। इनका कहना है कि याची अपने पिता की इकलौती वारिस हैं।जो छरिबना,पुरवा खास,बजहा, ब्योहरा,मैसिका गांव,अरैल,करछना की तनहा मालिक है। शासनादेश के अनुसार खेत से केवल एक फीट मिट्टी बिना अनुमति खोदी जा सकती है। किंतु विपक्षियों रमेश चंद्र पांडेय,नीरज पांडेय व पंकज पांडेय ठेकेदार की मिलीभगत से याची की जमीन से अवैध खनन कर रहे हैं।याची के पति अरैल आये तो पता चला कि उसकी जमीन से अवैध खनन किया जा रहा है।
शिकायत एस एच ओ औद्योगिक क्षेत्र थाना से की गई किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई।तो जिलाधिकारी प्रयागराज व एस डी एम करछना से की गई।कुछ न करने पर याचिका दायर की गई। कोर्ट ने आई जी प्रयागराज को एफ आई आर दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसके बाद माइंस मिनरल एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की गई।अवैध खनन पर कोई वैज्ञानिक कार्रवाई नहीं की गई । इसके बाद फिर से इस मामले को लेकर दुबारा याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने एसपी यमुनापार व क्षेत्राधिकारी करछना को पक्षकार बनाने की अनुमति दी और चारों अधिकारियों को तलब किया है।
Published on:
16 Jul 2022 07:24 pm

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