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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंकों को सोने की फर्जी प्रमाणिकता देने वाले के मामले में जवाब- तलब

सोने की प्रमाणिकता की रिपोर्ट बैंकों को गलत दी है। आरोपी ने जिस सोने को शुद्ध बताया वह जांच के बाद अशुद्ध निकला। जबकि आरोपी ने इसे शुद्ध बताया था। बैंकों ने उसी के आधार पर लोन भी आवंटित कर दिया। कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता मंजू ठाकुर से आरोपी के बारे में जानकारी मांगी लेकिन रिपोर्ट में उसके बारे में कोई जानकारी न दी गई थी।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंकों को सोने की फर्जी प्रमाणिकता देने वाले के मामले में जवाब- तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बैंकों को सोने की फर्जी प्रमाणिकता देने वाले के मामले में जवाब- तलब

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेज मामले में जवाब तलब किया है। बैंकों को सोने की फर्जी प्रमाणिकता देने वाले के मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में जांच अधिकारी अपना व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करें। अगर वह हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तो वह स्वयं उपस्थित हों। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए 16 मई की तिथि तय की है। मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने हेमा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

बतादें कि यह मामला मथुरा का है। मामले में मुख्य आरोपी हेमेंद्र प्रकाश शर्मा पर आरोप है कि वह सोने की प्रमाणिकता की रिपोर्ट बैंकों को गलत दी है। आरोपी ने जिस सोने को शुद्ध बताया वह जांच के बाद अशुद्ध निकला। जबकि आरोपी ने इसे शुद्ध बताया था। बैंकों ने उसी के आधार पर लोन भी आवंटित कर दिया। कोर्ट ने मामले में सरकारी अधिवक्ता मंजू ठाकुर से आरोपी के बारे में जानकारी मांगी लेकिन रिपोर्ट में उसके बारे में कोई जानकारी न दी गई थी। इस पर कोर्ट ने इस पर जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

यह भी पढ़ें: पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके चारों बेटों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, संपति सीज करने पर लगाई रोक खनन माफिया और बसपा पार्टी से पूर्व एमएलसी रहे हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बसपा के पूर्व एमएलसी‌ और उनके चारों बेटों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है।

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