
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार के बेटे अब्बास को गजल होटल की भूमि के बैनामे के मामले में राहत देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। उसे निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है। न्यायालय के आदेश के बाद याची के वकील ने जरूरी जानकारी दी।
जमीन खरीदने में धोखाधड़ी का मामला
सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी पर मऊ के सदर कोतवाली क्षेत्र के महुआबाग में निर्मित गजल होटल की भूमि की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। इस मामले को मीडिया में काफी उछाला गया। जिसके बाद अब्बास की मां अफशा अंसारी, भाई उमर अंसारी समेत अन्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रशासन ने पहले ही होटल को ध्वस्त कर दिया है।
अधिवक्ता ने इस तरह किया बचाव
अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने अदालत में कहा कि होटल के लिए जब भूमि का लेनदेन किया गया तो उस समय याची किशोर था। वह प्रकरण से अनजान था। जिला प्रशासन ने राजनीतिक कारणों से उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट तलब की थी। जिसके बाद जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई।
Published on:
05 Dec 2023 05:57 pm
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