
Allahabad High Court: शेल्टर होम में लडकी की मौत पर कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जाँच पूरी करने का निर्देश, जाने कब होगी अशरफ की जमानत अर्जी पर सुनवाई
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुल्दाबाद के शेल्टर होम में 6/ 7 अगस्त 2021 को एक लड़की की खुदकुशी के मामले में सरकार को दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जारी विभागीय जाँच पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट को बताया गया कि शेल्टर होम में खुदखुशी मामले में सनी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इसकी, लड़की से मोबाइल से बातचीत थी। यह आदेश चीफ जस्टिस राजेश बिन्दल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने एक लेटर पेटीशन पर दिया है। याचिका की सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।
गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश को लेटर पेटीशन भेजा था। जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह में जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।बताया गया केस ट्रायल शुरू हो गया है। तत्कालीन वार्डन व सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों की विभागीय जांच की जा रही है। पीड़िता ने दो वर्ष पूर्व एक युवक के साथ अपना घर छोड़ दिया था । पकड़े जाने के बाद से वह खुल्दाबाद आश्रय गृह में थी। कोरोना पाज़िटिव पाये जाने पर उसे अलग कमरे में रखा गया था। जहां उसने आत्महत्या कर ली।
मोहम्मद अशरफ की जमानत अर्जी की सुनवाई टली
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने बाहुबली अतीक अहमद के भाई मोहम्मद अशरफ उर्फ खालिद अजीम की जमानत अर्जी की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया है। जिसके कारण सुनवाई टल गई है।
कोर्ट ने अन्य पीठ नामित करने के लिए पत्रावली मुख्य न्यायाधीश को भेजा दी है।अर्जी की सुनवाई की तिथि 23मार्च तय की गई है।
अशरफ के खिलाफ शहर पश्चिमी के बसपा विधायक राजू पाल की हत्या सहित दर्जनों आपराधिक मामले चल रहे हैं। जिसमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।इसी में से एक मामले में जमानत अर्जी दाखिल की गई है।
Updated on:
05 Mar 2022 10:38 am
Published on:
05 Mar 2022 10:35 am
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