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High court News:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का दिया आदेश,पीड़िता की कुंडली में मांगलिक दोष है या नही?

High court News:इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की कुंडली जांचने के आदेश दिया है।इस आदेश में साफ तौर पर लिखा है। की लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग कुंडली की जांच कर के ये बताए की रेप पीड़िता की कुंडली में मांगलिक दोष है,या नहीं।

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High court News:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया रेप पीड़िता की कुंडली जांचने का दिया आदेश,पीड़िता की कुंडली में मांगलिक दोष है या नही?

इलाहाबाद हाईकोर्ट

आइए आपको बताए क्या है मामला?
प्रयागराज में कुछ दिनों पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक मामला प्रकाश में आया था। जिसमे विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। इस केस में रेप पीड़िता की शिकायत पर प्रोफेसर को जेल हो गई है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट में रेप केस के आरोपी प्रोफेसर ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जिस पर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी के ने अपने वकील के माध्यम से आरोपी ने कहा की पीड़िता मांगलिक है,इसलिए प्रोफेसर उससे शादी नही कर सकता है। इस आरोपी के इस बयान को सुनने के बाद कोर्ट ने कुछ बातों को ध्यान में रख के लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग को ये आदेश दिया है,की रेप पीड़िता की कुंडली की जांच करने का आदेश दिया है।

इलाहबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग सप्ताह भर में कुंडली की जांच कर के बताएं कि रेप पीड़िता मांगलिक है,या नही।पीड़िता की कुंडली हाई कोर्ट ने बंद लिफाफे में मांगी है।