Allahabad high court:शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद के सभी मामलों की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत से सभी सातों मुकदमों की पत्रावली तलब कर ली है। इसके साथ ही अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को केसों की पैरवी के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया है।
इलाहाबाद में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने या हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी।
श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने या हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने केसों की पत्रावली तलब कर ली है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र ने श्रीकृष्ण विराजमान मंदिर की तरफ से दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में मथुरा की अदालत में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर एक ही तरह के कई मुकदमों की सुनवाई एक साथ किए जाने की मांग की गई है।