
भारत सरकार के इस स्कीम में करें 1000 का निवेश, पाए हर माह बेहतर प्रॉफिट
प्रयागराज: भारत सरकार आप के लिए नए स्कीम लेकर आती है। आप कम पैसों के निवेश करके अपने थोड़े से पैसे को मोटी रकम में तब्दील कर सकते हैं। अब आप अपने कम पैसे निवेश करके पैसे से पैसा को बना सकते हैं. भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस की ऐसी ही स्कीम है जो आपको निवेश का बेहतरीन विकल्प उपलब्ध कराती है। आप नए स्कीम का लाभ लेकर आर्थिक मजबूत बन सकते हैं। स्कीम के तहत मिलने वाले रिटर्न ब्याज का लाभ हर माह उठाए।
1000 का करना होगा निवेश
पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट स्कीम में अगर आप 1000 रुपये निवेश करते हैं तो रिटर्न के साथ आपको 1389.49 रुपये प्रदान करती है। हम आप को बात रहे हैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (National Savings Certificates (VIIIth Issue) मतलब NSC स्कीम की कर रहे हैं। इस स्कीम का फायदा उठाये और हर माह लाभ पाए।
स्कीम में है रिटर्न की गारंटी
पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत यह भारत सरकार की एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसमें आप सभी लोग पैसा लगा सकते हैं। एनएससी में निवेश पर फिलहाल 6.8 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। इस निवेश स्कीम में पांच साल का लॉक इन होता है। आपको इसमें रिटर्न की गारंटी मिलती है। इतना ही नहीं नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में निवेश पर आप इनकम टैक्स (Income Tax) छूट का भी फायदा ले सकते हैं। एनएससी में निवेश के समय ब्याज दर पूरे मेच्योरिटी पीरियड तक के लिए एक ही रहती है।
कम से कम 1000 रुपये का निवेश
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स में कम से कम 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत की जा सकती है. हालांकि, निवेश की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है. इसमें हर साल निवेशक को ब्याज का पेमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन यह जमा हो जाता है. इसमें आप 100 के मल्टीपल में चाहे कितनी भी राशि निवेश कर सकते हैं.
इतना मिलेगा इनकम टैक्स छूट
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (National Savings Certificates) में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स छूट ले सकते हैं. टैक्सेबल इनकम होने पर कुल इनकम में से राशि काट ली जाती है. इनकम टैक्स के मामले में एनएससी पर सालाना हासिल ब्याज को निवेशक की तरफ से दोबारा निवेश माना जाता है और वह 1.5 लाख की कुल सीमा के भीतर धारा 80C के तहत टैक्स कटौती के योग्य हो जाता है.
अगर आपने एनएससी में निवेश किया है तो मेच्योरिटी के पांचवें साल या आखिरी साल में राशि का दोबारा निवेश नहीं किया जा सकता है. फाइनल ईयर में एनएससी से मिले ब्याज अमाउंट को सर्टिफिकेट होल्डर के इनकम में जोड़ दिया जाता है और उसके मुताबिक टैक्स लागू होता है. एनएससी के बेस पर आप लोन ले सकते हैं.
Published on:
11 Jan 2022 08:16 pm
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