
विधायक आजम खां को निगम भर्ती घोटाले मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जाने क्यों अभी भी जेल में रहेंगे सपा नेता
प्रयागराज: 28 महीने से जेल में बंद आजम खां की एक और मामले हाईकोर्ट जे जमानत मंजूर कर ली है। सीतापुर जेल में बंद चल रहे समाजवादी नेता को निगम भर्ती घोटाले में जमानत मंजूर करने के साथ ही राहत मिली है। लेकिन अभी समाजवादी नेता को जेल में ही रहना होगा। अंजाम खां के ऊपर अभी कई मामलों में केस चल रहा है जिसकी वजह से उनको अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। हाईकोर्ट ने एक मामले में आजम को जमानत दे चुकी है।
कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित
लखनऊ में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से उन्हें जमानत मिली थी। इस दौरान कोर्ट ने उनके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित रखा था, जिसकी आज सुनवाई हुई। मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खां को जमानत देने का का निर्देश दिया था। आजम खां के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 (2) में चार्जशीट दाखिल हुई है। कोर्ट ने समाजवादी पार्टी आजम खां को सरकारी जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है।
अभी भी जेल में रहेंगे सपा नेता
जमानत मिलने के बाद भी वह अभी भी सीतापुर की जेल में बंद रहेंगे। बता दें कि आजम खां बीते दो सालों से सीतापुर की जेल में बंद हैं। आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 84 एफआईआर उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद के दो वर्षों में दर्ज की गई थी। इन 84 मामलों में से 81 मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए।
Published on:
12 Mar 2022 02:30 pm
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