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रेप के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

देश भर की फैसले पर नजर

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Rape accused Swami Chinmayanand gets bail from Allahabad High Court

रेप के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

प्रयागराज | पूर्व गृह मंत्री भाजपा नेता चिम्यानन्द को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेल दे दी है। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था आज 2 बजे फैसले की घोषणा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर एल एलएम की छात्रा से दुराचार का आरोप है। चिन्मयानंद वर्तमान में शाहगंज जिला जेल में बंद है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सी जे एम शाहजहांपुर को उन्हे भारी धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर लगभग दो महीने पहले कोर्ट ने सुनवाई की थी। तब से यह मामला सुरक्षित रखा गया था ।इस पर सोमवार को हाईकोर्ट ने दोपहर बाद जमानत दे दी है।


चिन्मयानंद पर उनकी ही विद्यालय स्वामी सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था इस मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। भाजपा नेता चिन्मयानंद पर आरोप लगाने वाली छात्रा को भी रंगदारी मांगने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। भाजपा नेता चिन्मयानन्द पर लगे आरोप को लेकर देश भर राजनितिक गलियारों में चर्चा रही।

गौरतलब है कि बीते साल सुखदेवानंद विधि महाविद्यालय की एलएलएम छात्रा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद का एक वीडियो वायरल कर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। साथ ही अपने परिवार की सुरक्षा की भी गुहार लगाई थी ।पीड़िता के पिता ने कोतवाली शाहगंज में अपहरण और जान से मारने की धमकी के मामले में मामला दर्ज कराया था। वहीं पीड़िता छात्रा पर भी पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था। जिसमें छात्रा समेत दो अन्य को जेल जाना पड़ा था।

स्वामी चिन्मयानंद पर आरोप लगने के बाद देशभर में यह मामला सुर्ख़ियों में रहा। जिसके बाद बीते साल सितंबर में स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी की गई थी। एसआईटी टीम में यूपी पुलिस के साथ मिलकर चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष टीम गठित करवा कर पूरे मामले के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए थे।आरोप लगाने वाली छात्रा समेत उसके दो साथियों को भी जेल जाना पड़ा था। जिसमें सभी जमानत पर रिहा हो चुके हैं।