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अब शराब दुकान समेत 6 बजे ही बंद हो जाएंगीं सभी दुकानें, होटल-ढाबा व रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक छूट

Corona guidelines: कोरोना संक्रमितों (Covid-19) की लगातार बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सरगुजा कलक्टर (Surguja Collector) ने जारी किया नया आदेश, अब तक 8 बजे बंद होती थीं दुकानें

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अंबिकापुर. शहर में कोरोना संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए कलक्टर ने दुकानों के खुलने व बंद होने को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब अंबिकापुर शहर, लखनपुर व सीतापुर नगर पंचायत अंतर्गत संचालित शराब दुकान समेत सभी व्यवसायिक दुकानें शाम 6 बजे तक बंद हो जाएंगीं।

जबकि होटल, ढाबा, बार व रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक खोलने की छूट दी गई है। वहीं अंबिकापुर शहर के एतवारी व बुधवारी बाजार आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।


गौरतलब है कि सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण (Covid-19) के प्रसार को देखते हुए कलक्टर ने पूर्व में नाइट कफ्र्यू लगाया था। इस दौरान रात 8 बजे तक सभी स्थायी, अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल्स व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए थे, जबकि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट व बार को 11 बजे तक खुलने की छूट दी गई थी।

बुधवार को कलक्टर ने नया आदेश जारी करते हुए सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 6 बजे तक बंद करने कहा है जबकि होटल, ढाबा, रेंस्टोरेंट व बार में डायनिंग, टेक अवे व होम डिलीवरी के लिए 9 बजे तक खुलने की छूट दी है। नगर निगम कॉम्प्लेक्स व स्टेडियम के पास संचालित होने वाले चौपाटी, ठेला व गुमटी भी 6 बजे तक बंद करना होगा।

IMAGE CREDIT: Collector order for shops

आदेश में कहा गया है कि सुबह 6 बजे से खुला रहने के दौरान सभी दुकानदारों, ग्राहकों को मास्क तथा सोशल डिस्टेंस नियमों का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 15 दिन तक दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। मेडिकल दुकान व पेट्रोल पंप उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।


मास्क रखना व पहनना होगा अनिवार्य
कलक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा है कि सभी दुकानदार दुकान में विक्रय हेतु मास्क (Mask) रखेंगे। यदि ग्राहक बिना मास्क दुकान पहुंचता है तो सबसे पहले उसे मास्क उपलब्ध कराकर ही सामान देंगे।

वहीं दुकानदारों, दुकान स्टाफ व ग्राहकों के लिए भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स व छविगृह को अंतिम प्रदर्शन रात 9 बजे तक ही करना होगा।