
Donald Trump
वॉशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही अपने देश में लगातार बढ़ रही अवैध प्रवासियों की संख्या पर अंकुश लगाने की कोशिश करते रहे हैं। अब इस दिशा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप उस कानून को खत्म करने की तैयार कर रहे हैं, जिसके मुताबिक, अमरीका में जन्मा कोई भी बच्चा वहां की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जाहिर सी बात है कि अमरीका में बढ़ती प्रवासियों की संख्या का एक मुख्य कारण ये भी है, लेकिन अब ट्रंप सरकार इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका की धरती पर अवैध प्रवासियों और गैरनागरिकों के जन्मे बच्चों के लिए लागू नागरिकता के अधिकार को खत्म करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि मौजूदा कानून के तहत अमरीका में जन्मा कोई भी बच्चा भले ही उसके माता-पिता देश के नागरिक न हों या वह अवैध प्रवासियों की संतान हो पर वह अपने आप नागरिकता पाने का हकदार हो जाता है। ट्रंप सरकार अब इस कानून को खत्म करने की तैयारी में है।
ट्रंप ने इंटरव्यू में दिए संकेत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में खुद ये कहा है कि दुनिया में हमारा इकलौता ऐसा देश है, जहां लोग आते हैं और बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चा निश्चित तौर पर सभी लाभ प्राप्त करने के साथ 85 साल के लिए अमरीका का नागरिक बन जाता है, 'यह हास्यास्पद है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा, 'यह हमेशा से मुझे बताया गया है कि आपको इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी। अनुमान लगाइए क्या? आप नहीं लगा सकते।' उन्होंने आगे कहा, 'आप संसद में ऐक्ट के जरिए बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं लेकिन अब वे कह रहे हैं कि मैं एक कार्यकारी आदेश से ही ऐसा कर सकता हूं।'
सबसे ज्यादा भारतीय होंगे प्रभावित
आपको बता दें कि अगर अमरीकी राष्ट्रपति इस कानून को खत्म कर देते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय ही इससे प्रभावित होंगे। ट्रंप के इस फैसले से हजारों भारतीयों पर असर पड़ेगा। दरअसल, भारतीय माता-पिता के जन्मे हजारों बच्चे (इनमें गेस्ट वर्कर वीजा और विजिटर वीजा होल्डर्स के बच्चे भी शामिल हैं) अपने आप हर साल अमरीकी नागरिक बन जाते हैं, लेकिन ट्रंप ने अगर इस कानून को खत्म कर दिया तो ये भारतीयों के लिए बड़ा झटका होगा।
क्या है अमरीका में मौजूदा कानून
अमरीका में मौजूदा कानून के तहत नवजात के माता-पिता के स्टेटस को जाने बगैर ही उसे अमरीका का नागरिक मान लिया जाता है। यह बच्चा किसी भी दूसरे अमरीकी नागरिक को मिलने वाले अधिकारों और सुविधाओं को पाने का हकदार बन जाता है। बच्चे के जन्म के बाद अमरीकी बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है।
प्रवासियों पर सख्त रहे हैं ट्रंप
आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप अमरीका में प्रवासियों के मुद्दे पर इस तरह के फैसले ले चुके हैं। हाल ही में उन्होंने एच1 बी वीजा के नियमों को कठिन कर कई प्रवासियों को झटका दिया था। हालांकि पॉलिसी के जानकारों का कहना है कि संसद में इसका विरोध हो सकता है।
Published on:
30 Oct 2018 10:07 pm

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