
गांधीनगर. गुजरात में नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 बदलाव के साथ आगामी 16 सितम्बर से लागू किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि नए नियम का सख्ती से अमलीकरण होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने जनता को एक सप्ताह का समय दिया है। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से जनजागरूकता फैलाई जाएगी।
उधर मुख्यमंत्री ने बतायाा कि एचएसआरपी नंबर प्लेट को लेकर भी राज्य सरकार कई उपाय करने जा रही है। इसके लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।
चर्चा के बाद ट्रैफिक संबंधी नियमों के जुर्माने की दर तय की गई
उन्होंने कहा कि नए ट्रैफिक नियमों के अमलीकरण को लेकर गत छह सितम्बर को गांधीनगर में बैठक आयोजित की गई थी। इसमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल व संबंधित अधिकारी मौजूद थे। इस मैराथन बैठक में अधिसूचना के एक-एक धाराओं की विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में चर्चा के बाद ट्रैफिक संबंधी नियमों के जुर्माने की दर तय की गई।
गुजरात में 20 हजार से ज्यादा वाहन दुर्घटनाएं होती हैं , 8 हजार लोगों की मौत
उन्होंने बताया कि हर वर्ष गुजरात में 20 हजार से ज्यादा वाहन दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें 8 हजार लोगों की मौत होती है। यह काफी पीड़ादायक है। इसलिए मानवता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उक्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है।