अहमदाबाद. उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन से रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर (लालगढ)-अहमदाबाद (साबरमती) उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नं. 04707 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह ट्रेन दोनों राज्यों के क्षेत्रीय विकास, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई ऊर्जा प्रदान करेगी।

अहमदाबाद. उत्तर पश्चिम रेलवे के बीकानेर रेलवे स्टेशन से रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कानून एवं न्याय तथा संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर (लालगढ)-अहमदाबाद (साबरमती) उद्घाटन स्पेशल ट्रेन नं. 04707 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि यह ट्रेन दोनों राज्यों के क्षेत्रीय विकास, आर्थिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को नई ऊर्जा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि लगभग 740 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली यह नई एक्सप्रेस सेवा प्रारंभ होने के साथ ही बीकानेर से अहमदाबाद तक दैनिक एक्सप्रेस रेल संपर्क स्थापित हो रहा है। इस दैनिक ट्रेन सेवा से विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों को विशेष सुविधा प्राप्त होगी।
सोमवार से साबरमती-लालगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19407) प्रतिदिन साबरमती से शाम 5.55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 8:10 बजे लालगढ़ पहुंचेगी। इसी प्रकार, लालगढ़-साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 19408) 23 जून मंगलवार से प्रतिदिन लालगढ़ से रात 9.05 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन सुबह 11:30 बजे साबरमती पहुंचेगी।
यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में महेसाणा, पाटण, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरन, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, जोधपुर, गोटन, मेड़ता रोड, नागौर, नोखा तथा बीकानेर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी प्रथम-टियर, एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, एसी 3-टियर इकोनॉमी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच होंगे।
वडोदरा. रेल मंत्रालय ने ट्रेन में बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के मामलों में लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने को 250 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दिया है। अनधिकृत यात्रा पर प्रभावी रोक लगाने तथा यात्रियों में अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह संशोधित प्रावधान शनिवार से लागू किया गया है।
वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना के अनुसार, यह बदलाव जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत लागू किया गया है। इसके माध्यम से रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 एवं 138 में संशोधन किया गया है।
भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर व्यापक टिकट जांच अभियान चलाए जाते हैं, ताकि बिना टिकट यात्रा पर अंकुश लगाया जा सके तथा रेलवे राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जुर्माने में की गई यह वृद्धि यात्रियों को वैध टिकट लेकर यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होगी।
सक्सेना के अनुसार, भारतीय रेल सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं यात्री-केंद्रित रेल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। यह निर्णय रेलवे परिसर एवं ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने तथा यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।