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अजमेर में कब्रिस्तान की जमीन पर काट दिए प्लॉट, नोटिस मिलते ही मचा हड़कंप; अब चलेगा बुलडोजर

अजमेर विकास प्राधिकरण ने सोमलपुर स्थित खसरा संख्या-861 में गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया है। एडीए के दक्षिण जोन के प्राधिकृत अधिकारी ने एडीए अधिनियम 2013 की धारा-67 के तहत अमन खान को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया है।
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Updated: 5 Nov 2026, 11:19 AM IST
ajmer cemetery land encroached plots carved
अजमेर में कब्रिस्तान की जमीन पर काट दिए प्लॉट (पत्रिका फोटो)

Ajmer Development Authority: अजमेर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनी बसाने का मामला सामने आया है। सोमलपुर स्थित गैर मुमकिन कब्रिस्तान की भूमि पर चारदीवारी बनाने के साथ मकान, दुकानें और भूखंड काट दिए गए। शिकायत मिलने के बाद अजमेर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने मामले की जांच कर अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया है। एडीए ने अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्राधिकरण की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे की शिकायत

एडीए को 26 अक्टूबर को सोमलपुर स्थित खसरा संख्या-861 में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि यहां मकान और दुकानें बनाने के साथ भूखण्ड काटकर कॉलोनी बसाई जा रही है। इसके बाद एडीए ने मामले की जांच करवाई। प्राधिकरण के पटवारी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी शिकायत सही पाई गई। रिपोर्ट के अनुसार, एडीए स्वामित्व की कब्रिस्तान भूमि पर चारदीवारी निर्माण, मकान और दुकानें बनाने के साथ भूखण्ड काटे गए हैं।

पिलर पर मिले दो लोगों के नाम और मोबाइल नंबर

एडीए पटवारी की मौका रिपोर्ट में सामने आया कि मौके पर मकान और दुकानों का निर्माण चल रहा था। चारदीवारी के पिलर पर अमन खान और मनोज ऐरन के नाम के साथ उनके मोबाइल नंबर भी अंकित मिले। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने इसे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई शुरू की है।

एडीए ने दिया अतिक्रमण हटाने का मौका

एडीए के दक्षिण जोन के प्राधिकृत अधिकारी ने एडीए अधिनियम-2013 की धारा-67 के तहत अमन खान को नोटिस जारी किया है। इसमें स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्राधिकरण सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

पटवारी ने रिपोर्ट में की कार्रवाई की सिफारिश

एडीए पटवारी करतार सिंह ने बताया कि कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की जांच के दौरान मौके पर भूखण्ड कटे हुए मिले। मकान और दुकानें भी निर्माणाधीन थीं। चारदीवारी के पिलर पर अमन खान और मनोज ऐरन के नाम व मोबाइल नंबर अंकित थे। उन्होंने एडीए अधिनियम-2013 की धारा-67 के तहत नियमानुसार कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नोटिस जारी करने की कार्रवाई अतिक्रमण शाखा की ओर से की जाती है।

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5 Nov 2026, 11:19 AM IST
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