
अजमेर. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में लगी एक याचिका में सुनवाई के दौरान हर महीने बिल जारी करने को लेकर किए गए सवाल पर अजमेर डिस्कॉम के अधिकारी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर आयोग ने अजमेर डिस्कॉम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। याचिककर्ता व अधिवक्ता कर्मेंद्रसिंह सिसोदिया ने याचिका में बताया कि 28 मई 2018 को आयोग ने एक आदेश पारित कर जोधपुर, अजमेर व जयपुर डिस्कॉम को उपभोक्ताओं के लिए सभी सेवाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाने के दिशा-निर्देश दिए। इसमें मोबाइल एप, ऑनलाइन शिकायत निवारण, प्रतिमाह बिल जारी करना, नए बिजली कनेक्शन जारी करना, डिमाण्ड नोट जारी करना, ऑटोमेटिक मीटर राइडिंग व बिलिंग सहित अन्य सेवाएं शामिल हैं। इसकी पालन केवल जयपुर डिस्कॉम ने की। जबकि जोधपुर डिस्कॉम ने अपने उपभोक्ताओं को इस लाभ से जानबूझकर वंचित रखा।
इन तथ्यों को सुनकर आयोग ने स्व-प्रेरणा से अजमेर डिस्कॉम को तलब कर उक्त दिशा-निर्देशों पर की गई पालना रिपोर्ट मांगी। इस पर अजमेर डिस्कॉम कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। आयोग ने प्रतिमाह बिल जारी करने के संबंध में पूछा तो अजमेर डिस्कॉम ने बताया कि अभी इस सम्बंध में कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। इस जवाब से राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग खफा हो गया और अजमेर डिस्कॉम पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। सुनवाई के दौरान जोधपुर डिस्कॉम के एम.डी. अविनाश सिंघवी ने आयोग को बताया कि अप्रैल 2020 से प्रतिमाह बिल जारी करने सहित आयोग के सभी दिशा-निर्देशों की अक्षरश: पालना की जाएगी। आयोग ने अगली सुनवाई 9 अप्रैल को रखी है। इस दिन जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम को पालना रिपोर्ट पेश करनी है।
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