
अजमेर.
राज्य के सरकारी कॉलेज में सोमवार से कामकाज शुरू हो जाएगा। रोटेशन के आधार पर 33 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होंगे। इन्हें मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं।
कॉलेज शिक्षा आयुक्त प्रदीप बोरड़ ने बताया कि कोरोना लॉकडाउन के तहत सरकार ने सोमवार से सरकारी कार्याय खोलने से जुड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकारी कॉलेज भी इनमें शामिल हैं। सभी कॉलेज में प्राचार्य और क्षेत्रीय निदेशक रोजाना उपस्थिति देंगे। कॉलेज में अशैक्षिक कर्मचारियों में से 33 प्रतिशत को रोटेशन के आधार पर दफ्तर में बुलाया जाएगा।
यह रहेगी व्यवस्था
कॉलेज में सेनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। अन्य कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम आधार पर कार्य करेंगे। जिन कॉलेज को आइसोलेशन अथवा क्वॉरंटीन सेंटर बनाया गया हैं उन्हें खोलने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
शिक्षकों के लिए निर्देश
शिक्षकों को दैनिक कामकाज, भौतिक सत्यापन, प्रबंधन ड्यूटी, दफ्तर के कामकाज के नाम पर नहीं बुलाया जाएगा। महत्वपूर्ण अथवा अहम कार्य के लिए ही उन्हें दफ्तर में आने की अनुमति दी जाएगी। प्राचार्या कों मुख्यालय छोडऩे के लिए निदेशालय से मंजूरी लेनी जरूरी होगी।