अजमेर

good news : मूल पट्टा बैंक में होने के बावजूद मिल सकेगा फ्री-होल्ड

सरकार ने जारी किए आदेश, हजारों लोगों को मिलेगा लाभ

2 min read
Apr 24, 2022
railway good news
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अजमेर. बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के चलते वहां मूल पट्टा जमा होने के बाद भी लीज होल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा लिया जा सकेगा। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इससे अब मूल लीज होल्ड पट्टा बैंक में जमा होने से फ्री-होल्ड पट्टा लेने की आस लगाए बैठे हजाराें लोगों को राहत मिलेगी। अब ऐसे पट्टाधारी नगरीय निकायों से फ्री होल्ड पट्टा हासिल कर सकेंगे। इसके लिए सात मानक बिन्दू निर्धारित किए गए हैं, जो आवेदक को पूरे करने होंगे।

देना होगा शपथ पत्र

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टे के लिए आवेदक को संबंधित निकाय को आवेदन के साथ 50 रूपए के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पत्र शपथ पत्र देकर समस्त दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक को दी जाएगी जानकारी

आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए मांग पत्र जारी करने के साथ ही निकाय द्वारा संबंधित बैंक एवं वित्तीय संस्थान को भी जानकारी दी जाएगी। राशि जमा होने के बाद नाम परिवर्तन, उप विभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि आवंटन आदि हुआ है तो उनका एवं पुराने लीज होल्ड पट्टे एवं अन्य सभी लिंक दस्तावेजों का उल्लेख करते हुए नया फ्री होल्ड पट्टा तैयार होगा।

दस्तावेज जमा करवाने की मिलेगी सूचना

फ्री-होल्ड पट्टा तैयार होने पर निकाय द्वारा आवेदक एवं संबंधित वित्तीय संस्थान को पुराना लीज होल्ड पट्टा एवं समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियां जमा कराने के लिए स्थान व तिथि की जानकारी दी जाएगी।

कैम्प में बैंक को जमा करवाना होगा लीज होल्ड पट्टा

कैम्प की निर्धारित तिथि को संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा मूल लीज़-होल्ड पट्टा एवं समस्त मूल दस्तावेज निकाय में जमा कराने होंगे। उसी समय आवेदक को शिविर में नए फ्री होल्ड पट्टे का पंजीयन करवाना होगा।

जमा करवानी होगी फोटो प्रति

पंजीयन के बाद नया जारी फ्री होल्ड पट्टा संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त किया जाएगा। जिसकी फोटो प्रति आवेदक को स्थानीय निकाय में रिकॉर्ड के लिए जमा करवानी होगी। निकाय में वापस जमा करवाए गए पुराने लीज होल्ड पट्टे पर नए जारी फ्री होल्ड पट्टे को नोट अंकित कर पत्रावली में नत्थी किया जाएगा।

'राजस्थान पत्रिका' ने लगातार उठाया मुद्दा

ऋण लेने के कारण बैंकों में जमा मूल लीज होल्ड पट्टा जमा होने के चलते फ्री होल्ड पट्टा हासिल करने में आ रही बाधा का मामला राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। तत्कालीन जिला कलक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने इस सम्बन्ध मेें अजमेर विकास प्राधिकरण तथा जिले के लीड बैंक को निर्देश भी दिए थे। कई बार बार बैठकों का भी आयोजन हुआ। पत्रिका ने यह मामला नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री शांति धारीवाल के समक्ष भी उठाकर लोगों की परेशानी से भी अवगत करवाया था।

Updated on:
23 Apr 2022 10:06 pm
Published on:
24 Apr 2022 09:04 am