
अजमेर. जिला कलक्टर विश्व मोहन शर्मा ने एक संशोधित आदेश जारी कर जिले के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान, जिम, सिनेमाघर एवं थियेटर को आगामी 30 मार्च तक बंद किए है। मेडिकल, नर्सिंग एवं फ ार्मेसी कॉलेज खुले रहेंगे। इन पर यह रोक लागू नहीं होगी। शर्मा ने बताया कि इस अवधि के दौरान चल रही समस्त प्रकार की कक्षा 5 व 8 की परीक्षाएं एवं कक्षा 10 व 12 की बोर्ड परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार यथावत संचालित होगी। गैर सरकारी विद्यालयों की बोर्ड के अलावा समस्त परीक्षाएं 30 मार्च 2020 के बाद संचालित होंगी। इस अवधि के दौरान संस्था प्रधान एवं स्टाफ आवश्यक ऐहतियात बरतते हुए विद्यालय में उपस्थित रहकर बोर्ड संबंधी एवं शाला संबंधी आवश्यक कार्य संपादित करेंगे। उन्होंने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शहर को निर्देशित किया है कि वे क्षेत्रीय अधिकारी, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर रीजन, सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य माध्यमिक/प्रारंभिक अजमेर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के सहयोग से अजमेर शहर में समस्त राजकीय/गैर राजकीय/सीबीएसई संम्बद्ध विद्यालयों/महाविद्यालयों/मदरसों/कोचिंग संस्थानों, जिम, सिनेमाघरों एवं थियेटर्स में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट भी अपने अपने उपखण्ड क्षेत्र में आदेश की पालना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान मेडिकल, फ ार्मेसी, नर्सिंग कॉलेजों तथा जिन विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है, उन संस्थाओं की ओर से कोरोना वायरस से रोकथाम के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से समय -समय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना सख्ती से सुनिश्चित की जाए।