अजमेर

अक्षय तृतीया और रमजान में सामूहिक धार्मिक गतिविधियां प्रतिबंधित

जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने धार्मिक गुरूओं,संस्थाओं और प्रतिनिधियों से की चर्चा
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Apr 20, 2020
ram mandir structure

अजमेर.कोरोना महामारी से संघर्ष में आगामी दिनों में आने वाले अक्षय तृतीया Akshaya Tritiya एवं रमजान Ramjanमें सामूहिक धार्मिक गतिविधियां religious activities पूरी तरह प्रतिबंधित bannedरहेंगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिला कलक्टर विश्वमोहन शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कलेक्ट्रेट में धार्मिक गुरूओं, संस्थाओं और प्रतिनिधियों से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति में समस्त नागरिकों के लिए सरकार के निर्देशों के पालना आवश्यक है। शहर का भीतरी इलाका घना बसा होने के कारण संवेदनशील हैं। इस क्षेत्र के साथ-साथ जिले के किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों के लक्षणों से ग्रसित व्यक्तियों को आगे आकर चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। चिकित्सक द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करने के साथ ही समस्त उपचार एवं सावधानियां अपनायी जानी आवश्यक हैं।

अजान के साथ जागरूक भी करें

क्षेत्र की मस्जिदों से अजान की सूचना के साथ-साथ कोरोना के प्रति जागरूकता पैदा करने वाले संदेश भी प्रसारित किए जाने की आवश्यकता है। कफ्र्यूग्रस्त क्षेत्रों में समस्त प्रकार की आवश्क सामग्री प्रशासन द्वारा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसी प्रकार रमजान के दौरान भी आवश्यकता अनुसार फ ल एवं अन्य सामग्री भी उचित मूल्य पर उपलब्ध रहेगी। कोरोना महामारी की अवधि के दौरान इस प्रकार के समस्त कार्य प्रतिबंधित रहेंगे। इस दौरान समस्त धार्मिक सामाजिक एवं अन्य पर्वों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

विवाह की अनुमति नहीं

अक्षय तृतीया के अबूझ सावों के अवसर पर विवाह की अनुमति नहीं रहेगी। विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन से नियमानुसार अनुमति ले सकते हैं।

दरगाह क्षेत्र से किसी को नहीं किया जाएगा स्थानातंरित

दरगाह क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रूके हुए जायरीन को जहां है वहीं रहने के लिए पाबंद किया गया है। इसके साथ-साथ वे जहां रूके हैं उस परिसर के मालिक को उन्हें भोजन एवं आवास की सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को आवश्यक जांच के उपरांत प्रशासन द्वारा भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। दरगाह क्षेत्र सें किसी भी व्यक्तिको बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

नियंत्रण केन्द्र को दें सूचना

पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने कहा कि कोरोना से मिलते जुलते लक्षणों वाले व्यक्तियों को आगे आकर निकटवर्ती चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति का गैर जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार उसके परिवार तथा मौहल्ले को खतरे में डाल सकता है। एेसी परिस्थिति में संपूर्ण समाज का उत्तरदायित्व है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रति नियंत्रण केन्द्र को सूचित करें। कोरोना महामारी जाति और धर्म देखकर आक्रमण नहीं करती है। इससे बचाव के लिए प्रशासनिक आदेशों पर अमल करना आवश्यक है। प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना करने वालों के बारे में नियंत्रण कक्ष अथवा पुलिस को बताना आवश्यक है।

बैठक में एडीएम कैलाशचंद शर्मा एवं विशाल दवे,सीएमएचओ डॉ.के.के.सोनी,दरगाह कमेठी के नाजिम शकील अहमद, दरगाह दीवान के प्रतिनिधि सैयद नसेरूदीन चिश्ती,अंजूमन के सैयद मुसबिर हुसैन, मौलाना तोसिफ ,सैयद अजनुदीन चिश्ती, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सुनिल दत्त जैन,विश्व हिन्दू परिषद के आनन्द प्रकाश अरोड़ा, लेखराज सिंह राठौड़ एवं एडवोकेट शशि प्रकाश इंदोरिया सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

Published on:
20 Apr 2020 10:09 pm