Banke Bihari Temple: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से बांके बिहारी मंदिर में जुटने वाली भीड़ को लेकर पिछले साल का डाटा मांगा है। इसके साथ ही, अतिक्रमण की जानकारी को भी तलब किया है।
Banke Bihari Temple: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ का डाटा तलब किया है। साथ ही, मंदिर जाने वाले मार्ग से अतिक्रमण हटाने से पहले और बाद की स्थिति की वीडियो बनाकर दिखाने का निर्देश दिया है।
इसके साथ ही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कृष्ण जन्माष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, हरियाली तीज और होली पर पिछले साल इकट्ठा हुई भीड़ के आंकड़े मांगे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के सुझाव के साथ राज्य को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने अनंत शर्मा एवं अन्य की जनहित याचिका पर आदेश दिया।
मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि यूपी नगर निगम अधिनियम के तहत बिना नोटिस उन अतिक्रमण को तोड़ा गया है, जो नाली आदि पर थे। मंदिर की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों में चिह्नित 81 अतिक्रमण को तोड़ने के लिए कानून के अनुसार कार्यवाही चल रही है। वहीं, प्रतिवादियों ने याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया है। अगली सुनवाई अब 6 जनवरी को की जाएगी।