जिले में धारा 144 की अवधि 24 अगस्त तक बढ़ाई
अलवर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आनन्दी ने जिले में धारा 144 की अवधि 24 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश में बताया कि जिले में रक्षाबंधन व कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार पर पतंगबाजी के लिए धातुओं के मिश्रण से निर्मित मांझा के उपयोग व विक्रय पर धारा 144 के आदेश के तहत रोक लगाई गई है। पतंगबाजी के लिए पक्का धागा, नायलोन, प्लास्टिक मांझा, चायनीज मांझा का उपयोग व बिक्री नहीं की जा सकेगी। यह आदेश लोक स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए खतरा बनने के कारण जारी किए गए हैं। अलवर जिले में ऐसे मांझा की थोक व खुदरा बिक्री तथा उपयोग प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश शुक्रवार रात से लागू होकर 24 अगस्त की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आनन्दी ने जिले में धारा 144 की अवधि 24 अगस्त तक बढ़ाने के आदेश दिए हैं।