अलवर में रेप के दोषी को सजा सुनाई गई है। पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2024 को शहर के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि राजेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार यौन शोषण किया।
अलवर में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो नंबर-2 ने 17 वर्षीय नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी राजेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 3 लाख 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता ने 17 अक्टूबर 2024 को शहर के एक पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि राजेश ने शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार यौन शोषण किया। इस मामले में 15 गवाहों और 22 दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से आरोप सिद्ध किए।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी को दोषी ठहराया। सजा के दौरान बचाव पक्ष ने नरमी की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया। न्यायालय ने कहा कि ऐसे अपराध समाज में गलत संदेश देते हैं। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 1 लाख रुपये दिलवाने की अनुशंसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को की गई।