अलवर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या-4 की विशिष्ट न्यायाधीश ने रेप के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अलवर के पोक्सो अधिनियम न्यायालय संख्या-4 की विशिष्ट न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ ने रेप के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 49 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि 28 जनवरी 2025 को पीड़िता के भाई ने एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बहन का अपहरण हो गया है।
जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया, जिसने अपने बयान में बताया कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे पेशाब करने घर से बाहर निकली तो आरोपी उसे जबरन उठा ले गया और सीकर जिले में स्थित अपने गांव ले जाकर पांच दिन तक दुष्कर्म किया।
अनुसंधान अधिकारी ने प्रकरण की गहन जांच कर साक्ष्यों का संकलन किया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 16 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद अदालत ने 22 वर्षीय आरोपी मुनीमनाथ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
न्यायालय ने टिप्पणी की कि नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध बढ़ रहे लैंगिक अपराधों को देखते हुए आरोपियों के प्रति नरमी समाज में गलत संदेश देगी। साथ ही, पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलवाने की अनुशंसा भी की गई है।