
बहरोड़. अलवर.
अकाल मौत और दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क पर यातायात नियमों का पालन कर दूसरों की जान को भी बचाने का काम करें। यह बात डीएसपी परमाल सिंह गुर्जर ने शुक्रवार सुबह हाइवे पर रोड सुरक्षा उपाय जागरुकता अभियान के तहत कही।
डीएसपी ने बताया कि यातायात पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव शर्मा और एसपी के आदेशानुसार एनएच-8 पर शाहजहांपुर से जवाजा हाइवे पर यातायात नियम पालन के लिए एक सितंबर से 31 अक्टूबर तक सघन अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत एक इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध कराया गया और एक अतिरिक्त हाइवे मोबाइल वाहन दिया गया है, जिसमें वाहनों की गति मापने के उपकरण लगे हुए हैं।
मशीन द्वारा वाहनों की गति जांच कर उनके खिलाफ चालान किया गया। इस अभियान में विशेषत: अनियंत्रित लेन ड्राइविंग, ओवर स्पीड, ओवरलोडिंग एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई एवं दुपहिया वाहन चालकों द्वारा बिना हेलमेट ड्राइविंग पर अंकुश लगाना है। सड़क किनारे गलत पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान ट्रैफिक के नियमों के बारे के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। थानाधिकारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि इस अभियान के तहत राजस्थान पुलिस की प्राथमिकता में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कमी लाना है। जिसमें शुक्रवार को यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगो के खिलाफ कार्रवाई कर चालान किया गया और आगे से नियमों की पालना कर अपने वाहनों के कागजात सही रखने को कहा गया।
खाद्य पदार्थोंं केे नमूने फेल, फर्मों पर लगाया जुर्माना
अलवर. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) ने जांच में खाद्य पदार्थ अवमानक मिलने पर फर्मों पर जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) ने मैसर्स नोवा (घी) स्टरलिंग एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड कासगंज (उ.प्र.) एवं मै. कपिल कुमार सचिन कुमार केंडलगंज अलवर पर अवमानक एवं मिथ्याछाप के नोवा घी के विक्रय पर इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन मानते हुए दोनों फर्मों पर संयुक्त रूप से ४.५ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर ने मैसर्स राधास्वामी आइसक्रीम जसोरिया कालोनी खैरथल के फ्रोजन डेजर्ट खाद्य पदार्थ का नमूना फेल होने पर फर्म मालिक एंव विक्रेता पेशूमल निवासी खैरथल पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।