Big fraud: शहर के बनारस मार्ग पर स्थित शो-रूम के कर्मचारी ने झांसे में लेकर जमा कराए थे 7 लाख 5 हजार रुपए, फिर 1 लाख 87 हजार ही लौटाए
अंबिकापुर. शहर के बनारस रोड स्थित कल्याण ज्वेलर्स के कर्मचारी द्वारा स्वर्ण स्कीम बताकर एक व्यक्ति से 5 लाख 72 हजार रुपए ठगी (Big fraud) की गई थी। पीडि़त की रिपोर्ट पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। दरअसल कर्मचारी द्वारा पहली बार उसे 10 हजार रुपए का फायदा दिया गया था, बाद में 7 लाख 59 हजार रुपए जमा करवाकर मात्र 1 लाख 87 हजार ही लौटाए। इसके बाद पीडि़त को ठगी का एहसास हुआ था।
शहर के मिशन चौक निवासी अविनाश कुमार 2 जुलाई 2025को कल्याण ज्वेलर्स के बनारस मार्ग स्थित शो-रूम गया था। यहां शो-रूम का कर्मचारी राजेश कुमार तिवारी (Big fraud) एवं अन्य मिले। उन्होंने अविनाश को कल्याण धनलक्ष्मी स्कीम के बारे में जानकारी दी और कहा कि यहां नगद में जिस दिन जितना रकम जमा किया जाएगा,
उस दिन के मूल्य के अनुसार उतनी कीमत का सोना खाताधारक के नाम पर शो-रूम में जमा रहेगा। वहीं जिस दिन खाताधारक चाहेगा, उस दिन जमा किए गए रकम के दिन जो सोने का मूल्य रहा होगा उसी मूल्य पर सोना अथवा नगद दिया जाएगा। अविनाश इनके झांसे में आ गया और कल्याण ज्वेलर्स (Big fraud) में खाता खुलवाकर 5 हजार रुपए मासिक निवेश करने लगा।
शो रूम का कर्मचारी राजेश तिवारी एवं अन्य मोबाइल के जरिए अविनाश को कल्याण ज्वेलर्स के अन्य स्कीम के बारे में जानकारी देते थे। 21 अक्टूबर 25 को अविनाश से अल्पअवधि के लिए 30 हजार रुपये राजेश द्वारा भेजे गए क्यूआर कोड में जमा करवाया और 10 दिनों के भीतर 40 हजार रुपए (Big fraud) खाते में ट्रांसफर कर उपरोक्त स्कीम के पंजीकृत ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ दिलाने का विश्वास दिलाया।
राजेश तिवारी एवं अन्य द्वारा दिनांक 11 नवंबर 25 से 22 दिसंबर 25 तक लगातार निवेश के नाम पर कल्याण ज्वेलर्स के कर्मचारियों के नाम के बैंक खाता का क्यूआर कोड भेजकर अविनाश से कुल 7 लाख 59 हजार रुपए जमा करवाए गए, लेकिन बाद में अविनाश के खाते में सिर्फ 1 लाख 87 हजार रुपए (Big fraud) ही वापस किए गए।
संदेह होने पर कल्याण ज्वेलर्स में जाकर उसने पूछताछ की तो राजेश तिवारी के वहां न होने की बात कहकर टालमटोल किया गया। अविनाश ने कुल 5 लाख 72 हजार रुपए की ठगी की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस धारा 318(4) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना कर रही थी।
विवेचना के दौरान आरोपी राजेश तिवारी द्वारा अपराध घटित करने का सबुत पाया पाए जाने पर पुलिस ने उसे रायपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी राजेश तिवारी (Big fraud) पिता लक्ष्मन तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी तेन्दुपारा राधापुर वार्ड नं. 3 प्रतापगढ़ थाना सीतापुर के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।