Collectorate parking: पार्किंग का नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों के खिलाफ शुरु हुई चालानी कार्रवाई, महिलाएं जांच करेंगी पहचान पत्र, नहीं होने पर गेट के पास पार्किंग में ही खड़ा करना पड़ेगा वाहन
अंबिकापुर। जिला प्रशासन सरगुजा द्वारा कलेक्टोरेट परिसर में वाहनों की अनियमित पार्किंग (Collectorate parking) पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देशों के साथ कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में निरीक्षण के दौरान कई वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों के बजाय मार्ग में अव्यवस्थित रूप से खड़े पाए गए, जिस पर यातायात पुलिस द्वारा तत्काल चालानी कार्रवाई की गई।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को सूचित किया है कि 16 जुलाई से सभी अधिकारी-कर्मचारी अपने शासकीय या निजी वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों (Collectorate parking) पर ही खड़ा करें।
कंपोजिट बिल्डिंग के नीचे, नया व पुराना कंपोजिट बिल्डिंग के बीच का खाली स्थान, कलेक्ट्रेट मेन गेट क्रमांक-1 के पास स्थित पार्किंग, गेट क्रमांक 1 से अंदर प्रवेश के लिए स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पहचान पत्र जांच की जाएगी। जिनके पास पहचान पत्र नहीं होगा, उन्हें गेट पर ही वाहन (Collectorate parking) खड़ा करना अनिवार्य होगा।
किसी कर्मचारी या अधिकारी का वाहन कलेक्ट्रेट परिसर (गेट क्रमांक 1 से ई-सेवा केंद्र तक) के अंदर अनधिकृत रूप से खड़ा पाया गया, तो उस पर यातायात नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश की जानकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों तक अनिवार्य रूप से पहुंचाएं एवं नियमों का सख्ती से पालन कराएं। कार्रवाई (Collectorate parking) के दौरान अंबिकापुर एसडीएम फागेश सिन्हा, कलेक्ट्रेट अधीक्षक प्रमोद सिंह, पुलिस बल के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित थे।