
DEO office Ambikapur (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मेंड्राकला में पदस्थ व्याख्याता एलबी युवनाश यादव को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित (Teacher suspended) कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 3 फरवरी को जारी आदेश के तहत की गई। दरअसल व्याख्याता द्वारा शराब के नशे में स्कूली छात्राओं से आपत्तिजनक व अशोभनीय व्यवहार किया जाता था। इसकी शिकायत डीईओ से की गई थी। डीईओ ने मामले की जांच कराई तो शिकायत सही पाई गई। डीईओ के प्रतिवेदन के आधार पर लोक शिक्षणस संचालनालय ने यह कार्रवाई की।
जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा की गई शिकायत (Teacher suspended) जांच के अनुसार यादव पर विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ आपत्तिजनक, अशोभनीय व अनुचित व्यवहार करने, विद्यालय परिसर में शराब सेवन करने, कार्य समय में मोबाइल फोन में व्यस्त रहने तथा सौंपे गए दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप प्रमाणित पाए गए।
जांच प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यादव (Teacher suspended) का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03, 22 एवं 23 के विपरीत है। इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान व्याख्याता एलबी युवनाश यादव (Teacher suspended) का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर जिला सरगुजा नियत किया गया है।
Updated on:
04 Feb 2026 07:21 pm
Published on:
04 Feb 2026 07:21 pm
