एशिया

अदालत ने शरीफ को पेशी से दी छूट, सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित

शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत को एक नया चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया गया
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nawaz sharif

लाहौर। लाहौर स्थित एक जवाबदेही कोर्ट ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ की उस याचिका को स्वीकार किया है,जिसमें उन्होंने चिकित्सा आधार पर चौधरी शुगर मिल (सीएसएम) भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेशी से छूट देने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को मीडिया को संबोधित कर शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि अदालत को एक नया चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया गया।

वकील के अनुसार नवाज शरीफ चिकित्सा निगरानी में हैं। उन्होंने आगे कहा, कि वह एक चिकित्सा परीक्षण से गुजरेंगे जो फरवरी के अंत सप्ताह में होने वाली है। परवेज ने कहा कि निर्धारित प्रक्रियाओं के संदर्भ में वह पाकिस्तान की यात्रा करने के लिए फिट नहीं हैं। वह जब ठीक हो जाएंगे तब मुकदमे का सामना करेंगे। चिकित्सा प्रमाण पत्र की समीक्षा करने के बाद,अदालत ने पूर्व पीएम को उसके सामने पेश होने से छूट दे दी और सुनवाई 28 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

Updated on:
15 Feb 2020 10:51 am
Published on:
15 Feb 2020 10:43 am