बागपत

अपनी दो बेटियों से रेप के आरोपी पिता को अदालत ने सुनाई ऐसी सजा

दो सगी बहनों ने अपने पिता पर लगाई थी रेप के आरोप पुलिस की जांच में मामला सही पाए जाने पर पिता हुआ था गिरफ्तार सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेटियों के आरोप को पाया सही

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Nov 20, 2019
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बागपत. बागपत में डेढ़ साल पूर्व बेटियों के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपित एक कलयुगी पिता को बागपत जिला न्यायालय में सजा सुनाई गई है। आरोपी को दोषी मानते हुए विशेष न्यायधीश ने पोक्सो एक्ट के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के बाद जेल भेज दिया।

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आपको बता दें कि मामला कोतवाली बागपत क्षेत्र का है, जहां कोतवाली बागपत के गौरीपुर निवाड़ा गांव में रहने वाली दो लड़कियों ने 10 जून 2018 को अपने ही पिता पर दुष्कर्म की घिनोनी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकद्दमा दर्ज कराया था। दोनों बेटियों की शिकायत पर बागपत कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही कोर्ट में मामला चल रहा था और गवाहों की गवाही के बाद एक साल तक चले इस इस मुकदमे में बुधवार को बागपत जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने आरोपी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के बाद कोर्ट में आरोपी पिता को देखने के लिए लोगों भी भीड़ लग गयी। पुलिस ने आरोपी को लोगों से बचाते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया।

Published on:
20 Nov 2019 08:37 pm