बागपत

खुद को हिंदू बता प्रेम जाल में फंसाया, गैंगरेप के बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराकर किया निकाह

हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अंकित बड़ौली ने कहा कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा।

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Aug 07, 2021
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बागपत. यूपी के बागपत(Bagpat) जिले में गैंगरेप(Gang Rape) के बाद जबरन धर्म परिवर्तन(Religion Conversion ) कराकर शादी का मामला सामने आया है। बड़ौत कोतवाली इलाके के एक गांव में एक लड़की का पहले धर्म परिवर्तन कारकर एक लड़के से निकाह कराया गया है। निकाह के बाद युवक ने अपने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसका गैंगरेप किया है। पीड़ित लड़की के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस मामले में हिंदू संगठन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

आरोपी खुद को बताता था हिंदू

पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि कैराना इलाके का रहने वाला एक लड़का उसके पड़ोस में सैलून चलाता था। लड़का खुद को हिंदू बताता था और अपना नाम सोनू बताया था जबकि वह मुस्लिम धर्म से है। आरोपी लड़के ने लड़की को झांसा देकर 26 जनवरी 2019 को अपने सगे भाई, भतीजे और बहनोई के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़िता ने यह भी बताया की आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाने लगा।

खिलाया गया था गोमांस

आरोपी लड़के ने जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर उससे निकाह कर लिया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि धर्म परिवर्तन कराने के बाद उसे गोमांस भी खिलाया। 20 जुलाई 2021 को इरशाद लड़की को लेकर बड़ौत आया, पीड़िता किसी तरह चकमा देकर वहां से भाग गई। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। जिसके बाद पीड़िता को लेकर परिजन थाने पहुंचे और आठ आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।

हिंदु संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी

घटना की जानकारी होने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं में रोष है। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष अंकित बड़ौली ने कहा कि अगर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा।

जल्द होगी आरोपियों की गिरफ्तारी

क्षेत्राधिकारी बड़ौत आलोक कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर कोतवाली में इरशाद अली, अय्यूब, बिल्लू, महबूब, नौशाद, जिंदा, समीर, सोमीन के खिलाफ धारा 376डी, 323, 504, 506, 420, 467, 466, 471 व उप्र विधि विरूद्व धर्म सपरिवर्तन प्रतिरोध अध्यादेश 2020 की धारा 3, 5(1) में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे।

Updated on:
07 Aug 2021 01:24 pm
Published on:
07 Aug 2021 01:21 pm