Bahraich News: बजरंग दल के नगर संयोजक को न्यायालय ने 10 साल की सजा और 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जबकि आरोपी की मां को 3 साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगा है।
Bahraich News: नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के 9 साल पुराने मामले में बहराइच न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने बजरंग दल के नगर संयोजक नितिन भुजवा को 10 वर्ष की सजा तथा 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर 5 माह की अतिरिक्त सजा तथा आरोपी की मां को इसी मामले में 3 वर्ष की सजा तथा 20 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है।
Bahraich News: बहराइच जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिक बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता के मां की तहरीर पर 15 दिसंबर 2015 को कोतवाली नगर में नितिन भुजवा और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नितिन भुजवा मूल रूप से सिद्धार्थनगर जिले के थाना शोरहतगढ के गांव गढवा कुन्ड चौराहा का रहने वाले हैं। इस मामले में उपनिरीक्षक देवानंद विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए नितिन भुजवा और उनकी मां के खिलाफ न्यायालय में 12 मार्च 2016 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर सत्र न्यायाधीश बहराइच पास्को एक्ट दीपकान्त मणि ने मुख्य आरोपी नितिन भुजवा पुत्र शिवकुमार को 10 वर्ष का कारवास तथा 80 हजार रुपये अर्थ दंड तथा उसकी मां को 3 वर्ष की सजा तथा 20 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया है। नितिन भुजवा को जुर्माना न अदा करने पर 5 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तथा उसकी मां को जुर्माना न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा होगी।
बहराइच पुलिस अधीक्षक वृंदावन शुक्ला के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष सिंह, सुरेन्द्र मौर्या तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी बृजेश साहनी, थाना प्रभारी कोतवाली नगर, पैरोकार महिला आरक्षी सरोजा यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई।