बालोद

CG Rape Case: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape Case: तुमसे प्यार करता हूं बोलते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया था। इसके बाद उसकी आरोपी से मोबाइल में बातचीत होती थी। 15 जनवरी 2023 को रात्रि 11 बजे जब वह घर के बाहर निकली तो आरोपी उसे प्यार करता हूं।

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Dec 06, 2024
CG Rape Case

CG Rape Case: कृष्ण कुमार सूर्यवंशी विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बालोद ने आरोपी मो. असलम खान आ. अलाउद्दीन (27) साकिन नौलखा, पोस्ट बस्थारी बजारा, थाना-सहरसा, जिला-बनगांव (बिहार) को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष की सजा सुनाई है। धारा 363 के आरोप में पांच वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, धारा 366 के आरोप में सात वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदंड, लैंगिक अपराध की धारा 6 के आरोप में बीस वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई है। व्यतिक्रम पर छह -छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया गया।

बसंत कुमार देशमुख, विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) के अनुसार एक मार्च 2023 को प्रार्थिया/पीड़िता ने थाना बालोद में आरोपी के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। आरोपी उसके गांव में टंकी बनाने आया था, जो 12 जनवरी 2023 को तुमसे प्यार करता हूं बोलते हुए अपना मोबाइल नंबर दिया था।

इसके बाद उसकी आरोपी से मोबाइल में बातचीत होती थी। 15 जनवरी 2023 को रात्रि 11 बजे जब वह घर के बाहर निकली तो आरोपी उसे प्यार करता हूं। शादी करने की बात कही और छोटू खान के घर के पास ले जाकर जबरदस्ती गलत काम किया। इसके बाद अपने किराये के मकान में किसी न किसी बहाने बुलाकर शारीरिक संबंध बनाता था।

आरोपी ने बताया- वह शादीशुदा है

पीड़िता को आरोपी ने बताया कि वह शादीशुदा है, उसके तीन बच्चे भी है। तब पीड़िता ने आरोपी मो. असलम खान के विरूद्ध थाना बालोद में लिखित शिकायत दर्ज कराई।

Updated on:
06 Dec 2024 02:02 pm
Published on:
06 Dec 2024 02:01 pm
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