बलोदा बाज़ार

अब अधिक दामों में नहीं बिकेगी शराब, भूपेश बघेल ने जारी किए नए आदेश

अधिक दर (Alcohol rate) पर शराब बिकने पर ग्राहकों को सीधे शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 14405 जारी किया है।
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alcohol in chhattisgarh
अब अधिक दामों में नहीं बिकेगी शराब, भूपेश बघेल ने जारी किए नए आदेश

भाटापारा. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में अब से सभी शराब दुकानों में नए और पुराने रेट को लिखना अनिवार्य होगा। ये आदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने दिया गया। अधिक दर पर शराब बिकने पर ग्राहकों को सीधे शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 14405 जारी किया है। जिसमें शराब खरीदने वाले उपभोक्ता अपनी शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे।

लगातार शराब दुकानों में अधिक मूल्य (Alcohol rate) लेकर शराब बेचने की शिकायतें प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री को मिल रही थी। जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh CM) ने यह निर्णय लिया है। आगामी दिनों से शराब की सभी दुकानों में पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की दर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने सभी शराब दुकानों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि शराब खरीदने वाले को आसानी से देख सकने वाली जगह पर साफ -साफ शब्दों में गत और वर्तमान वर्ष की शराब की कीमत लिखी जाएगी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता दुकानदार से सीधे बिल ले सकते हैं। जितना अमाउंट बिल में होता है, उतना ही ग्राहकों को दुकानदारों को देना होता है। इसलिए उपभोक्ता दुकानदार से बिल की मांग अवश्य करें और बिल देख कर ही दुकानदार को भुगतान करें।

आबकारी, उप निरीक्षक, भाटापारा

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Published on:
12 Jun 2019 06:50 pm