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बांसवाड़ा : किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को 20 साल कड़ी कैद और जुर्माना

Banswara Latest Hindi News : दो साल पुराने मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट का फैसला

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बांसवाड़ा : किशोरी का अपहरण कर बलात्कार के आरोपी को 20 साल कड़ी कैद और जुर्माना

बांसवाड़ा. जिले से एक किशोरी का अपहरण कर बंधक बनाकर रखते हुए दस दिन तक बलात्कार करने के मामले में विशिष्ट न्यायालय पोक्सो एक्ट ने गुरुवार को आरोपी को 20 साल कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार बादर उर्फ बहादुर पर आरोप है कि वह वर्ष 2018 में क्षेत्र की 15 साल की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और दस दिन तक उसे कमरे में बंद रखकर बलात्कार किया। मामले की रिपोर्ट थाने में देने पर पुलिस ने अनसुनी की, तो पीडि़ता के पिता ने 25 दिसंबर,2018 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश किया। इस पर आदेश पाकर पुलिस ने दर्ज करने कर तहकीकात की। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामले में 11 जुलाई, 2019 को चार्जशीट पेश करने के बाद कोर्ट में सुनवाई चली। इस दौरान 16 गवाह और 39 प्रदर्श पेश किए गए। अंतिम बहस के बाद विशिष्ट न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने 33 पेज के निर्णय में आरोपी को मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर व्यपहरण, बलात्कार और नाबालिग के यौन शोषण का दोषी करार दिया।

यह सुनाई सजा
कोर्ट ने आरोपी को भादसं की धारा 363 के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास और 5000 रुपए जुर्माना, धारा 366 में सात वर्ष कठोर कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 344 में ढाई साल कड़ी कैद और 2500 रुपए जुर्माना, धारा 376 (2) (ढ) में 14 वर्ष कठोर कैद और 14000 रुपए जुर्माना, धारा 376 (3) के तहत 20 साल कठोर कारावास और 20000 रुपए जुर्माना और पोक्सो एक्ट के तहत 14 वर्ष कठोर कारावास और 14000 रुपए जुर्माना सुनाया। फैसले में आरोपी को सभी सजाएं साथ-साथ भुगताने और पीडि़ता को प्रतिकर स्कीम का लाभ देने की व्यवस्था दी गई।

Published on:
16 Oct 2020 04:09 pm
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