बरेली

तिलियापुर में पूर्व प्रधान की अवैध कॉलोनी पर चला बीडीए का बुलडोजर, 13 बीघा पर किया गया निर्माण जमींदोज

बीडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए सीबीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम तिलियापुर-परधौली में पूर्व प्रधान नूरदीन उर्फ मन्नू द्वारा बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

less than 1 minute read
Oct 30, 2025
अवैध निर्माण तोड़ता बीडीए का बुलडोजर (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बीडीए की प्रवर्तन टीम ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए सीबीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम तिलियापुर-परधौली में पूर्व प्रधान नूरदीन उर्फ मन्नू द्वारा बनाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। करीब 13 बीघा क्षेत्रफल में बिना बीडीए की अनुमति के सड़कों का निर्माण, बाउंड्रीवाल खड़ा करना और प्लॉटों का चिन्हांकन करना शामिल था।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन ने बताया कि प्राधिकरण के अवर अभियंता संदीप कुमार, अजीत सहानी और सहायक अभियंता धर्मवीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मौके पर बुलडोजर चलाकर पूरी कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान वहां जुटी भीड़ में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग इसे देखकर दंग रह गए।

बीडीए ने साफ चेतावनी जारी की है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृति प्लॉटिंग या भवन निर्माण करना पूरी तरह अवैध है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण पर उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। प्राधिकरण ने लोगों से अपील की है कि भवन या भूखंड खरीदने से पहले इसकी मानचित्र स्वीकृति की जानकारी बीडीए से जरूर प्राप्त करें।

इसी के साथ अगर स्वीकृति नहीं मिली है, तो खरीदारी से बचें, वरना भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई और नुकसान का जिम्मेदार स्वयं खरीदार या निर्माणकर्ता होगा।अधिकारियों का कहना है कि शहर में इस तरह की अवैध कॉलोनी निर्माण की घटनाओं पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और नियमों के उल्लंघन पर बुलडोजर चलाने का काम लगातार जारी रहेगा।

Also Read
View All

अगली खबर