अब शहर में घर बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बीडीए ने भवन निर्माण उपविधियां-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर बिना नक्शा पास कराए भी निर्माण की छूट मिल गई है। इसके लिए सिर्फ एक रुपये में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
बरेली। अब शहर में घर बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। बीडीए ने भवन निर्माण उपविधियां-2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 को लागू कर दिया है। इसके तहत अब 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर बिना नक्शा पास कराए भी निर्माण की छूट मिल गई है। इसके लिए सिर्फ एक रुपये में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा।
मंगलवार को बीडीए कार्यालय में आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए ने बताया कि नई उपविधियों के तहत भवन निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी बना दिया गया है। इससे घर मालिकों, बिल्डरों और निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल, स्कूल और उद्योग जैसे जरूरी सुविधाओं से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए त्वरित अनुमोदन प्रणाली लागू की जा रही है, ताकि फाइलें महीनों तक लंबित न रहें।
बीडीए की योजनाओं और स्वीकृत लेआउट में बने प्लॉट्स पर अब 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक नक्शे को लाइसेंस प्राप्त आर्किटेक्ट ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। शुल्क का भुगतान होते ही वह नक्शा अपने आप स्वीकृत मान लिया जाएगा, अगर वह नियमों के अनुरूप होगा।
बीडीए जल्द ही आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरों और आम लोगों के लिए वर्कशॉप और संवाद सत्र करेगा, जिसमें उन्हें इन नई व्यवस्थाओं की जानकारी दी जाएगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि अब वह समय दूर नहीं जब नक्शा पास कराने के लिए बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हालांकि व्यवस्था आसान की जा रही है, लेकिन नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी उतनी ही होगी। नक्शा अपलोड करते वक्त यह घोषणा देनी होगी कि निर्माण मास्टर प्लान और सभी नियमों के अनुरूप है। यदि किसी ने गलत जानकारी दी या नियमों की अनदेखी की, तो कार्रवाई तय मानी जाएगी।