बरेली

यूपी के इस जिले में कॉलोनाइजरों पर बुलडोजर अटैक, बदायूं रोड पर तीन अवैध कॉलोनियां जमींदोज, जानिए किन-किन पर गिरी गाज

बरेली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सुभाषनगर इलाके में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बदायूं रोड पर बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से चल रही अवैध प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल पर बीडीए का बुलडोजर गरज उठा।

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Dec 29, 2025

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सुभाषनगर इलाके में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बदायूं रोड पर बिना नक्शा पास कराए धड़ल्ले से चल रही अवैध प्लाटिंग, सड़क निर्माण और बाउंड्रीवाल पर बीडीए का बुलडोजर गरज उठा। देखते ही देखते महीनों से चल रही गैरकानूनी तैयारियां मलबे में तब्दील कर दी गईं।

बीडीए सचिव के मुताबिक इन अवैध कॉलोनियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। चेतावनियों को नजरअंदाज करने के बाद आखिरकार सोमवार सुबह प्रवर्तन टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम के पहुंचते ही कॉलोनाइजरों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मौके से खिसकते नजर आए।

इन कॉलोनाइजरों पर गिरी गाज

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए. मनिकंडन ने बताया कि पहली बड़ी कार्रवाई अनिल अग्रवाल की अवैध कॉलोनी पर की गई, जहां करीब 8 बीघा जमीन में बिना किसी अनुमति के खुलेआम भूखंड काटे जा रहे थे। दूसरी कार्रवाई विजय पंडित और श्याम बाबू की कॉलोनी पर हुई, जो करीब 10 बीघा क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से विकसित की जा रही थी। तीसरी कॉलोनी अश्विनी चौहान की थी, जहां लगभग 8 बीघा भूमि पर अवैध बसावट खड़ी की जा रही थी। सुबह से ही बीडीए की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटी रही। बुलडोजर चलने के साथ ही अवैध सड़कें, प्लाटिंग और बाउंड्रीवाल धराशायी हो गईं। कार्रवाई के दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा और अवैध कॉलोनाइजरों में खौफ साफ नजर आया।

बीडीए की दो टूक चेतावनी

बीडीए उपाध्यक्ष ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति के कॉलोनी काटना या भवन निर्माण करना सीधा कानून का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम लोगों को भी सख्त चेतावनी दी है कि सस्ते प्लॉट के लालच में अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीदना भारी पड़ सकता है। नक्शा पास न होने की स्थिति में न रजिस्ट्री सुरक्षित है और न ही मकान। बाद में ध्वस्तीकरण हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉलोनाइजर और खरीददार दोनों की खुद की होगी।

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