एल्डिको सिटी में झील पर अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। भोजीपुरा थाने में क्षेत्रीय लेखपाल मोहम्मद बिलाल ने एल्डिको सिटी के डिप्टी मैनेजर संदीप चावला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है
बरेली। एल्डिको सिटी में झील पर अवैध कब्जा करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। भोजीपुरा थाने में क्षेत्रीय लेखपाल मोहम्मद बिलाल ने एल्डिको सिटी के डिप्टी मैनेजर संदीप चावला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता बढ़ने के बाद बिल्डर अब खुद को बचाने के रास्ते खोज रहा है।
सियाराम मंडल ने की थी बिल्डर के खिलाफ शिकायत
सियाराम मंडल नामक व्यक्ति ने गाटा संख्या 508 पर बनी 0.126 हेक्टेयर की झील पर कब्जे की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) में की थी। एनजीटी में इस मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को होनी है। इससे पहले भी बिल्डर को झील से अतिक्रमण हटाने के कई निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन झील को मलबा और गिट्टी डालकर पाट दिया गया। एसडीएम सदर की जांच में यह पुष्टि हुई कि सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है, जिसके बाद लेखपाल ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया।
डीएम के समक्ष बिल्डर ने रखा पक्ष
एल्डिको सिटी के डिप्टी मैनेजर संदीप चावला ने कहा कि खसरा नंबर 508 एल्डिको सिटी का हिस्सा नहीं है, हालांकि हमने इसके आसपास की जमीन खरीदी है। उन्होंने दावा किया कि इस विवादित जमीन के बदले दूसरी जमीन देने का प्रस्ताव भी प्रशासन को भेजा गया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
126 हेक्टेयर की झील पर कब्जे की शिकायत NGT में लंबित है।
जांच में पुष्टि हुई कि झील को मलबा और गिट्टी डालकर पाटा गया।
बिल्डर से सांठगांठ में लेखपाल निलंबित
झील पर कब्जे की पुष्टि के बावजूद लेखपाल मोहम्मद बिलाल ने एल्डिको सिटी के डिप्टी मैनेजर संदीप चावला के खिलाफ मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसडीएम सदर गोविंद मौर्य ने लेखपाल की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।लेखपाल बिलाल करीब सात वर्षों से बिल्वा क्षेत्र में तैनात थे। एसडीएम द्वारा कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश के बावजूद उन्होंने केवल जल प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। अधिकारियों ने क्रॉस जांच कर लेखपाल को निलंबित कर दिया।
जमीन के बदले जमीन देने का प्रस्ताव
एफआईआर दर्ज होने के बाद बिल्डर ने झील की जमीन के बदले टाउनशिप से सटी जमीन देने का प्रस्ताव कमिश्नर को भेजा है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है, तो नई जमीन पर झील का निर्माण किया जाएगा।