जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। डीएम रविंद्र कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की।
बरेली। जिला प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले अब्दुल समद उर्फ सद्दाम और उसके सहयोगी मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी की 5.20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली। डीएम रविंद्र कुमार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी अनुराग आर्य ने डीएम को रिपोर्ट भेजकर दोनों अपराधियों की अवैध संपत्ति को जब्त करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट की समीक्षा और कोर्ट में सुनवाई के बाद डीएम ने हरुनगला स्थित तीन बीघा जमीन को कुर्क करने का आदेश जारी किया।
डीएम के आदेशानुसार, एसडीएम सदर को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। उन्हें संपत्ति की देखभाल और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि इसे सुरक्षित रखा जा सके।
अब्दुल समद उर्फ सद्दाम कुख्यात माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है। वह लंबे समय से संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। वहीं, लल्ला गद्दी बरेली में कई गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त था और अपराधियों के लिए आर्थिक स्रोत के रूप में काम करता था।
बिथरी थाना प्रभारी संजय तोमर की रिपोर्ट पर 29 फरवरी को अब्दुल समद उर्फ सद्दाम, मोहम्मद रजा उर्फ लल्ला गद्दी सहित 11 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इन आरोपियों में जेल वार्डन मनोज कुमार गौड़, शिव हरी अवस्थी, दयाराम उर्फ नन्हे, मोहम्मद फरहद खां उर्फ गुड्डू, मोहम्मद सरफुद्दीन, फुरकान नवी खान, राशिद अली, मोहम्मद आरिफ और आतिन जफर भी शामिल हैं। ये सभी लंबे समय से गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे।