-रिपोर्ट नहीं होने पर 15 दिन रहना होगा क्वारंटीन राजस्थान में आगमन से पूर्व 72 घण्टे पूर्व की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
बाड़मेर. पिछले दिनों कोविड संक्रमण की दर वृद्धि के मद्देनजर महाराष्ट्र एवं केरल राज्य के साथ-साथ अब गुजरात, पंजाब, हरियाणा एवं मध्यप्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को भी राजस्थान में आगमन से पूर्व 72 घण्टे पूर्व की आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ओम प्रकाश विश्नोई ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। यदि कोई यात्री आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा। उन्होनें संबंधित अधिकारियों को उक्त गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए है।
कोविड केयर सेन्टर के लिए आईटीआई भवन अधिग्रहित
जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रकोप की दूसरी लहर की रोकथाम एवं उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उतरलाई रोड़ बाडमेर के भवन को अधिग्रहित किया गया हैै।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि कोविड-19 से संबंधित कोरोना वायरस के मरीजों के ठहराव को 25 मार्च से अग्रिम आदेश तक भवन अधिग्रहित किया गया है। उन्होंने तहसीलदार बाड़मेर को भवन के स्वामी/कब्जाधारी से कब्जा प्राप्त कर उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर को सुपुर्द करते हुए पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। कोविड केयर सेन्टर के प्रभारी अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर को बनाया गया है।